भ्रामक मैसेज शेयर करने व अशांति फैलाने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही, रीवा कलेक्टर ने जारी किये आदेश
Rewa Collector order : रीवा जिले के सोशल मीडिया ग्रुपों में भ्रामक मैसेज व वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है । एहतियात के तौर पर कलेक्टर मनोज पुष्प ने प्रतिबंधात्मक आदेश 31 दिसंबर को जारी किए है ।
कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान दौर में असामाजिक तत्व सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों से दुर्भावना पूर्ण संदेश फैला सकते है । जिससे विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है । क्योंकि रीवा संभागीय मुख्यालय होने के साथ – साथ अति संवेदनशील है ।
ऐसे कृत्य से शहर की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा हो सकता है । मानव जीवन में भय , रोष , घृणा एवं मानसिक क्षोभ का माहौल बनता है । ऐसी स्थिति में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिबंध जारी किया जा रहा हैं ।
विवादित हिस्से को वायरल करने वालों की खैर नहीं
अक्सर देखने में आता है कि घटना को बढ़ा – चढ़ा विवादित हिस्से का वीडियो वायरल किया जाता है । ऐसे में गलत भ्रांति फैलती है । वहीं पुराने दिनों की घटना को कई बार वायरल किया जाता है । देखने में ऐसा लगता है कि घटना आज व कल की है । कई बार अन्य क्षेत्रों के वीडियो होते हैं , लेकिन शीर्षक ऐसा होता है ।
जिससे प्रतीत होता है कि उक्त वीडियो रीवा जिले का है । सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर पुलिस की नजर तब देखने वालों के बीच गलत संदेश जाता है । कानून व्यवस्था की स्थिति भी निर्मित होती है । इस तरह व्हाट्सएप , फेसबुक , ट्विटर , इंस्टाग्राम , यूट्यूब में अपुष्ट पोस्ट को शेयर व फारवर्ड करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी ।
साथ ही ग्रुप एडमिन की जिम्मेदारी होगी कि किसी भी अपुष्ट घटना की पोस्ट को तत्काल पुलिस अधिकारी को सूचित करे ।
ग्रुप एडमिन सूचित करें पुलिस को
जिससे उसकी सत्यता की पुष्टि की जाकर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जा सके । ग्रुप एडमिन द्वारा अपुष्ट वायरल जानकारी को संबंधित पुलिस अधिकारी को सूचित न करने पर उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है । इसका उल्लंघन किए जाने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय कार्यवाही की जाएगी ।
Rewa collector big order
144 धारा लागू कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 सम्पूर्ण रीवा जिले में लागू की जाती है । जिससे आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनी रहे । परिशांति कायम रखने के उद्देश्य से सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है । सभी जिलेवासियों से अपील है कि नियमों का पालन करें ।
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