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Rewa News: रीवा के सिमरिया से विधायक के घर चलेगा बुलडोजर? जानिए क्या है मामला

Rewa SEMARIYA MLA KP TRIPATHI

Rewa News: मध्यप्रदेश (MADHYAPRADESH )के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपराधियों पर लगाम लगाने हेतु बुलडोज़र चलाने की बात करते है.

अब देखना होगा कि सीएम शिवराज अपने ही विधायक के घर बुलडोजर चलाते हैं या आम आदमी दोहरी नीति का शिकार होता रहेगा. विधायक केपी त्रिपाठी के खिलाफ उक्त धाराओं का संज्ञान लेते हुए आरोपी केपी त्रिपाठी को समन जारी किया मामले में विधायक सेमरिया (SEMARIYA Vidhayak KP TRIPATHI ) , आरोपी अंकित विश्वकर्मा व आरोपी केपी त्रिपाठी को भी 8/12/2022 को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने व जांच के लिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया गया. अब देखना यह है कि बीजेपी इस विधायक के खिलाफ क्या कदम उठाती है.

KP TRIPATHI MLA REWA NEWS

सिरमौर सीईओ पर जानलेवा हमले का केस (sirmaur CEO BEATEN )

Rewa News: कोर्ट ने सेमरिया से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी (kp TRIPATHI )के खिलाफ धारा 120बी 341, 342, 294, 147, 148, 149, 353, 332, 325, 333 के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया,

सत्ता की धौंस दिखना भाजपा विधायक पी त्रिपाठी (MLA KP TRIPATHI NEWS REWA) को पड़ा मंहगा, कोर्ट ने कटघरे में पेश होने का दिया आदेश

रीवा। REWA MP NEWS : सिरमौर जनपद सर्किल ऑफीसर (CO) के साथ ड्यूटी के दौरान पूर्व में हुई मारपीट के मामले में न्यायालय ने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी (BJP MLA KP TRIPATHI NEWS) को दोषी ठहराया है.

Rewa News: सेमरिया विधायक केपी त्रिपाठी जल्द होंगे गिरफ्तार? जानिए पूरा मामला

बीजेपी विधायक के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए न्यायालय ने उनके ऊपर धारा 341, 342, 353, 332, 333 सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है. उन्हें न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने के लिए नोटिस भेजा गया है. दरअसल 16 अगस्त 2022 के दिन एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. कथित ऑडियो में बीजेपी विधायक ने सिरमौर जनपद CO को खरीखोटी सुनाई और एक घंटे के बाद ही CO पर अज्ञात हमलावरों ने जानलेवा हमला कर दिया था. हमले में CO बुरी तरह घायल हुए थे. जिसके विधायक केपी त्रिपाठी शक के दायरे में आ गए थे!

3 माह पूर्व CO पर हुआ था जानलेवा हमलाः 

दरअसल तीन महीने पूर्व जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी और सिरमौर जनपद पंचायत सीओ एसके मिश्रा के बीच फोन पर हुई तू-तू मैं-मैं का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. ऑडियो वायरल होने के एक घंटे के भीतर जनपद पंचायत के सीओ एसके मिश्रा के ऊपर प्राणघातक हमला हो गया. जिसमें उन्हें गंभीर चोटें आईं और कई दिनों तक वह अस्पताल में भर्ती रहे थे. इस बीच उनके साथ मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं मारपीट में शामिल अन्य आरोपी फरार चल रहे थे.

जिसके बाद सीओ के पक्ष से न्यायालय में जिरह करने वाले अधिवक्ता राजेश सिंह ने ऑडियो वायरल होने के कारण बीजेपी विधायक को दोषी बनाए जाने की मांग करते हुए न्यायालय के समक्ष परिवाद दायर किया था. जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने विधायक को दोषी माना है तथा न्यायालय के द्वारा विधायक के खिलाफ 341, 342, 353, 332,333 सहित अन्य कई धाराओं पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है.

3 हो चुके थे गिरफ्तार अब विधायक न्यायालय में होंगे प्रस्तुतः

 जानकारी के मुताबिक जनपद सीओ के साथ हुई मारपीट के बाद गंभीर अवस्था में रहते हुए सीओ ने बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी (KP TRIPATHI BJP MLA POLICE REGISTERED )के साथ उनके समर्थकों के खिलाफ पुलिस को बयान दिया था. जिसपर पुलिस के द्वारा भाजपा के एक मंडल अध्यक्ष सहित 2 अन्य विधायक के करीबियों को गिरफ्तार किया गया था. वहीं सीओ के अधिवक्ता ने विधायक को दोषी करार दिए जाने की मांग को लेकर न्यायालय में परिवाद दायर किया था और अब न्यायालय के द्वारा बीजेपी विधायक को दोषी ठहराया गया है!

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