
Sidhi News : उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जिले के किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई 2026 तक अनिवार्य रूप से कराने की अपील की है। योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली फसल क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत धान, उड़द, तिल, मक्का, कोदो, अरहर सहित अन्य अधिसूचित खरीफ फसलों का बीमा कराया जा सकता है। अतिवृष्टि, सूखा, ओलावृष्टि, बाढ़, कीट एवं रोग प्रकोप जैसी परिस्थितियों में फसल को हुए नुकसान पर किसानों को योजना के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना का उद्देश्य किसानों की आय को सुरक्षित रखते हुए उन्हें कृषि कार्य के प्रति प्रोत्साहित करना है।
उप संचालक ने बताया कि ऋणी किसान संबंधित बैंक अथवा पैक्स के माध्यम से, जबकि गैर-ऋणी किसान कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) अथवा पीएमएफबीवाई पोर्टल के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं।
फसल बीमा कराने के लिए किसानों को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भूमि संबंधी दस्तावेज (खसरा एवं बी-1) तथा आवश्यकता अनुसार फसल बोआई का स्व-घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। किसानों से समय-सीमा के भीतर बीमा कराकर योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है।
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