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Sidhi news : बिना पंजीयन संचालित क्लीनिक पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

Sidhi News : 3 दिवस में पंजीयन कराने के निर्देश, तब तक क्लीनिक संचालन रहेगा बंद

Sidhi News : कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में बिना पंजीयन संचालित निजी क्लीनिकों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई लगातार जारी है। स्थानीय शिकायत के आधार पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राम सपही (थाना बहरी) में संचालित एक निजी क्लीनिक का औचक निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की।

 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे के मार्गदर्शन में नर्सिंग होम के नोडल अधिकारी डॉ. नागेंद्र बिहारी दुबे ने निरीक्षण के दौरान पाया कि ग्राम सपही, हनुमान मंदिर के सामने पोखरा मार्ग निवासी गणेशचन्द्र विश्वास द्वारा बिना वैध पंजीयन के चिकित्सा व्यवसाय संचालित किया जा रहा था।

 

निरीक्षण के समय क्लीनिक संचालक से पंजीयन एवं अनुज्ञा संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया, लेकिन वे एमपी ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन, पंजीयन प्रमाण-पत्र अथवा अनुज्ञा प्रमाण-पत्र सहित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने बताया कि मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रूग्णोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973, नियम 1997 तथा नवीन नियम 2023 के अंतर्गत बिना पंजीयन निजी नर्सिंग होम, क्लीनिक अथवा पैथोलॉजी केंद्र का संचालन दंडनीय अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित अधिनियम के तहत कठोर विधिक कार्रवाई का प्रावधान है।

 

क्लीनिक संचालक को तीन दिवस के भीतर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर नियमानुसार पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक क्लीनिक का संचालन तत्काल प्रभाव से बंद रखा जाए। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी क्लीनिक संचालक की होगी। इस संबंध में सूचना कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, सीधी को भी प्रेषित कर दी गई है।

 

कार्रवाई के उपरांत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सपही का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र में पदस्थ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) सपना सिंह उपस्थित मिलीं। टीम ने केंद्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे उपचार के लिए केवल पंजीकृत एवं अधिकृत चिकित्सा संस्थानों का ही चयन करें। उन्होंने कहा कि जिले में बिना पंजीयन संचालित निजी क्लीनिकों एवं अन्य चिकित्सा संस्थानों के विरुद्ध जांच एवं कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

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