Rewa Hanumana News रीवा कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने चार आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन अपराधियों को रीवा तथा सीमावर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं में एक वर्ष के लिए प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
Rewa Hanumana News इन अपराधियों को इन जिलों की सीमाओं से बाहर जाने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन उप पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा एसडीओपी शैलेंद्र शर्मा थाना प्रभारी शैल यादव के प्रतिवेदन के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध की अवधि में इन आदतन अपराधियों को सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही इन जिलों में प्रवेश मिलेगा।
प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार कथित अपराधी। नशीले कप सिरप के अवैध व्यापार, लूटपाट तथा मारपीट जैसे अपराधों में लगातार लिप्त रहा है। उसके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई।
Rewa Hanumana News किन्तु उसकी आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आई है। इसलिए उसके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है। रीवा, सीधी तथा सतना जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं।हनुमना थाना क्षेत्र के अंतर्गत चार आरोपी पर जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जहां हनुमना थाना के अंतर्गत चार आरोपियों पर मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
जहां आरोपी सुजीत सिंह पिता कमल नारायण सिंह उम्र 28 वर्ष अर्जुनपुर थाना हनुमना, राकेश केशरी उर्फ मुन्ना पिता रामजी केसरी उम्र 50 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 1 11 कस्बा हनुमना, आशीष तिवारी पिता बालकृष्ण तिवारी उम्र 42 वर्ष निवासी बिजौली , बलदाऊ उर्फ अनुपम यादव पिता रामबाबू यादव उम्र 24 वर्ष हनुमना कस्बा प्रकरण क्रमांक 106 चारों आरोपी को जिला दंडाधिकारी के द्वारा जिला बदर की कार्यवाही की गई है।
सभी चारों बदमाशों जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। उसे एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा, सीधी, सतना तथा सिंगरौली जिले की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है।
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