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Rewa news:रीवा,सीधी, मऊगंज,सतना के वाहन चालक हो जाएं सावधान! 15 जनवरी से बदल जाएगा ये नियम

Rewa news:15 जनवरी से बदल जाएगा नियम, करें यह जरूरी काम

 

 

 

 

Mp rewa news:रीवा, सीधी,मऊगंज और सतना जिले के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर है.15 जनवरी से नियमों का पालन नहीं करने पर (RTO NEW RULES)आरटीओ विभाग कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में हैं.दरसल 15 जनवरी से यातायात नियमों में बदलाव होने वाले हैं. नए नियम आरटीओ के मुताबिक 15 जनवरी 2024 वाहन चालक उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ हजारों रुपए का जुर्माना लग सकता है.

सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया गया है.यह नंबर प्लेट आवेदन करने पर आरटीओ विभाग जारी करता है.जिसमें वाहन मालिक को आवेदन करना होता है. और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एजेंसी में बनवाकर भेज दी जाती है.जिसके माध्यम से वाहन मालिक को उपलब्ध हो पाती है. सरकार की कडाई के बावजूद बड़ी संख्या में प्राइवेट दुकानदार हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की तरह फर्जी नंबर प्लेट तैयार वाहन मालिकों को उपलब्ध करवा रहे हैं.इसमें बारकोड नहीं होता है.रीवा आरटीओ को गोपनीय शिकायत मिलने के बाद इस पूरे मामले में आरटीओ विभाग काफी सख्त हो गया है.

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नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना

बता दें कि वाहन पर नंबर प्लेट लगवाने की अंतिम 15 जनवरी 2024 रखी गई है.पहली बार नियमों का उल्लंघन करने पर ₹2000 जुर्माना लग सकता है.वहीं पर दूसरी बार पकड़े जाने पर ₹3000 का जुर्माने का प्रावधान रखा गया है. बार-बार पकड़े जाने की स्थिति में वाहन को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा. इसलिए जरूरी है कि आरटीओ के नियमों का पालन करना आवश्यक है.इसलिए जल्द से जल्द अपने वाहनों में सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवा ले.अन्यथा भारी जुर्माना का सामना करना पड़ेगा.

 

 

यदि आप देश के किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं. और मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो वाहनों में सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना आवश्यक हो गया है.नए नियम के मुताबिक सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाने से चालानी कार्रवाई की जाएगी.

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