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MP REWA NEWS VIDEO पटवारी संतोष पाण्डेय को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2000 के अर्थदंड की सजा

रीवा ।

REWA CRIME SAMACHAR TODAY पटवारी संतोष पाण्डेय को 04 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2000 के अर्थदंड की सजा लोकायुक्त रीवा में पंजीबद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरण में माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रीवा द्वारा पारित निर्णय में

REWA CRIME SAMACHAR TODAY आरोपी संतोष पाण्डेय पटवारी, हल्का सीतापुर नंबर 20 एवं प्रभारी हल्का नम्बर 19 कंनकेसरा तहसील मऊगंज जिला रीवा को धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2000 का अर्थदंड तथा धारा 13,(1) डी सहपठित 13 (दो) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास व ₹2000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है ।

REWA CRIME SAMACHAR TODAY संतोष पाण्डेय पटवारी को दिनांक 09 – 01 – 2018 को शिकायतकर्ता अशोक कुमार साहू के द्वारा स्वयं की जमीन का नक्शा तरमीम कराने के एवज में ₹2000 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था ।

माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 06 सितंबर 2021 को निर्णय पारित किया गया है।

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