पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2022
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक एवं अन्य घातक पदार्थ तथा हथियार लेकर चलना प्रतिबंधित
Sidhi MP News: मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल के अधिसूचना के अनुसार पंचायतों के आम निर्वाचन/उप निर्वाचन- 2022 (उत्तरार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम के घोषणा हो जाने के कारण अभ्यर्थियों द्वारा आये दिन समूह को एकत्र कर आम सभाओं व नुक्कड़ सभाओं तथा रैली निकालने का आयोजन किया जायेगा। जन समूह इकट्ठा होने पर असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध रूप से शस्त्र एवं अन्य घातक हथियार के साथ शामिल होकर दंगा फसाद करने तथा षड़यंत्र कर अप्रिय घटना घटित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, जिससे शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था पर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निवारणार्थ एवं उपचारार्थ हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी साकेत मालवीय जिला सीधी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144, प्रावधानान्तर्गत प्रदत्त अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा प्रसारित किया गया है कि पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2022 के दौरान कोई भी व्यक्ति जिला सीधी के संबंधित ग्राम पंचायत जहां निर्वाचन होना सुनिश्चित है
, के क्षेत्रांतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार का आग्नेय शस्त्र, विस्फोटक एवं अन्य घातक पदार्थ तथा हथियार जैसे-तलवार, बल्लम, फर्सा, भाला, कटार, छुरी, गुप्ती, लाठी आदि लेकर न तो स्वयं चलेगा न ही किसी को ऐसा करने हेतु उत्प्रेरित करेगा और न ही इकट्ठा करेगा। यह कि कोई भी व्यक्ति मतदान केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के भीतर किसी भी प्रकार से ईटों, पत्थर, रोड़े आदि एकत्र नहीं करेगा न ही किसी को ऐसा करने हेतु उत्प्रेरित ही करेगा।
यह निषेधाज्ञा अर्द्ध सौनिक बलों, पुलिस बल, नगर सैनिक बल, सीमा सुरक्षा बल आदि सुरक्षा बलों पर जिनकों सुरक्षा व्यवस्था, चुनाव व्यवस्था आदि के लिये कर्तव्य पालन के हर समय एवं विशिष्ठ व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाया गया हो तथा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों, बैंक की सुरक्षा के लिये तैनात सुरक्षा कर्मियों पर प्रभावशील नहीं होगा।
यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। यह निषेधाज्ञा दिनांक 12 जनवरी 2023 की रात्रि 12.00 बजे तक प्रभावशील रहेगी।
उल्लेखनीय है कि मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने और विशेषकर पिछडे़ और कमजोर वर्ग के मतदाताओं को निर्भय होकर मतदान के लिये यह आवश्यक है कि, कोई भी व्यक्ति अग्नेय शस्त्र अथवा अन्य घातक हथियार जैसे तलवार, बल्लम, फर्सा, भाला, कटार, छुरी, गुप्ती आदि लेकर सड़क तथा सार्वजनिक स्थानों पर नहीं निकले। मतदान दलों के पीठासीन/मतदान अधिकारियों तथा निर्वाचन में संलग्न
अधिकारियों/कर्मचारियों में भी सुरक्षा की भावना कायम करना आवश्यक है, जिससे कि ये मतदान केन्द्र पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा करने, मतदान की प्रक्रिया को दूषित करने जैसी कार्यवाहियों पर सुरक्षा हेतु तैनात कर्मचारी/अधिकारी निर्भयतापूर्वक कार्यवाही कर सके,
जिसके लिए यह आवश्यक है कि जिला सीधी संबंधित ग्राम पंचायत जहां पंचायतों के आम निर्वाचन/उप निर्वाचन होना सुनिश्चित है, उस ग्राम क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति अग्नेय शस्त्र (पिस्टल/रिवाल्वर, रायफल, साॅटगन) एवं अन्य घातक
हथियार जैसे-तलवार, बल्लम, फर्सा, भाला, कटार, छुरी, गुप्ती, लाठी आदि लेकर चुनाव अवधि के दौरान सड़क सहित किसी भी सार्वजनिक स्थानों पर नहीं निकलें और न ही घूमें। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश जारी किए गए हैं।
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