पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2022
बिना अनुमति पोस्टर, बैनर आदि लगाने पर होगी कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही
Sidhi MP News: पंचायतों के आम/उप निर्वाचन वर्ष-2022 के दृष्टिगत कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट साकेत मालवीय द्वारा आदेश जारी किया गया है कि जिला सीधी क्षेत्रांतर्गत संबंधित ग्राम पंचायत जहां आम/उप निर्वाचन होना सुनिश्चित हैं, के अभ्यर्थियों द्वारा अपने चुनाव प्रचार-प्रसार हेतु नारे (बैनर) इत्यादि निजी सम्पत्ति के स्वामियों के लिखित अनुज्ञा के बिना भवन की दीवारों पर नारे इत्यादि चुनाव-प्रचार हेतु नहीं लिखेगें.
तथा न हीं अपने शुभ चिन्तकों के माध्यम से लिखवायेगें तथा किसी भी परिस्थिति में शासकीय भवनों इमारतों पर ट्रैफिक चिन्हों पर नारे पोस्टर इत्यादि नहीं लगाये जावेगें।
जारी आदेशानुसार चुनाव प्रचार के लिए पोस्टर, बैनर, नारे इत्यादि लगाने के लिए नियत स्थानों पर स्थानीय संस्थाओं से अनुमति प्राप्त कर या निर्धारित शुल्क जमा कर निर्धारित स्थानों पर ही पोस्टर बैनर आदि का प्रदर्शन किया जा सकेगा। स्थानीय संस्थाओं द्वारा इसके लिए की गई व्यवस्था के लिए यदि शुल्क निर्धारित किया जाता है तो वह संबंधित अभ्यार्थी द्वारा व्यय वहन किया जावेगा।
म.प्र. संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994 के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि से आने वाली निजी संपत्ति को स्याही, खडिया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिखकर चिन्हित कर के उसे विरूपित करता है तो वह जुर्माना से जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।
यह कृत्य दण्डनीय होकर संज्ञेय अपराध होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अवहेलना कर सार्वजनिक रूप से संपत्ति का विरूपण करने वाले के विरूद्ध विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
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