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फर्जी चिकित्सकों के विरूद्ध सतत् रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु जांच समिति पुनर्गठित
Sidhi MP news: कलेक्टर साकेत मालवीय द्वारा आदेश जारी कर संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. भोपाल के परिपत्र में निहित दिशा-निर्देश के अनुसरण में फर्जी चिकित्सकों/झोलाछाप डाक्टरों/अन्य राज्य में पंजीकृत मध्यप्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे फर्जी चिकित्सकों के विरूद्ध सतत् रूप से कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु जिला मुख्यालय स्तर पर (नगरपालिका क्षेत्र सीधी) एवं विकासखण्ड स्तर पर निरीक्षण एवं जांच के लिए गठित जांच समिति का पुनर्गठन किया गया है।
जारी आदेशानुसार (नगरपालिका क्षेत्र सीधी) अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व गोपदबनास (कलेक्टर प्रतिनिधि के रूप में) अध्यक्ष, डॉ. अजय प्रजापति प्र.डी.एच.ओ. द्वितीय (मु.चि.एवं स्वा.अधि. के प्रतिनिधि के रूप में) सदस्य सचिव एवं उप पुलिस अधीक्षक जिला मुख्यालय सीधी (पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि के रूप में) सदस्य होंगे। इसी प्रकार
विकासखण्ड स्तर पर अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व चुरहट रामपुर नैकिन/सिहावल/कुसमी/मझौली अध्यक्ष, खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामु.स्वा.के. रामपुर नैकिन/सिहावल/कुसमी/मझौली/सेमरिया सदस्य सचिव एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस/नगर निरीक्षक/थाना प्रभारी चुरहट/रामपुर नैकिन/अमिलिया/बहरी/कुसमी/जमोड़ी सदस्य होंगे।
उपरोक्त जांच समिति द्वारा अपने सीमान्तर्गत क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित नर्सिंग होम/क्लीनिक/पैथालाजी केन्द्रों का निरीक्षण कर अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर रहे फर्जी झोलाछाप डाक्टरों/अन्य राज्य में पंजीकृत मध्यप्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय कर रहे
फर्जी चिकित्सकों के विरूद्ध म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें अधिनियम 1973 व नियम 1997 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में विधिक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे एवं की गई कार्यवाही का निरीक्षण प्रतिवेदन खण्ड चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियत प्रपत्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सीधी को प्रतिमाह प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाये।
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Jansampark Madhya Pradesh
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