SIDHI NEWS ; सत्र न्यायालय एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण श्री संजीव कुमार पाण्डेय के न्यायालय में लंबित क्लेम प्रकरण क्रं. 269/2023 एवं 270/2023 में यह निष्कर्ष प्राप्त किया कि घटना मृतक विनोद कुमार यादव के द्वारा मोटरसाईकल को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाने एवं मोटरसाइकल के स्पीड ब्रेकर में टकराने के फलस्वरूप घटित हुयी थी। जिसमें अंजनी कुमार यादव एवं विनोद कुमार यादव की
मृत्यु हो गई थी तथा राजकुमार यादव घायल हो गया था। किंतु थाना जमोड़ी में पदस्थ प्रधान आरक्षक मोतीलाल सिंह ने दुर्घटना में मृत अंजनी कुमार यादव के सगे भाई राजकुमार यादव एवं उनके परिवार के ही सदस्य वाहन चालक चित्रसेन यादव, वाहन स्वामी चन्द्रभान यादव के साथ षडयंत्र करके वास्तविक दुर्घटना के तथ्य को छिपाते हुए फर्जी क्लेम राशि दिलाने के दुराशय से अनावेदक चन्द्रभान यादव के स्वामित्व के वाहन को दुर्घटना में फर्जी रूप से आलिप्त कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
प्रधान आरक्षक मोतीलाल सिंह ने मृतकगण के परिवार के साथ षड्यंत्र करके मृतक के आश्रितगण को क्लेम राशि दिलाने के दुराशय से प्रकरण की झूठी विवेचना करते हुए अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस हेतु सत्र न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण सीधी ने प्रधान आरक्षक मोतीलाल सिंह के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय जांच करने एवं अन्य दोषीगण के विरूद्ध एफ.आई.आर. कराने हेतु पुलिस अधीक्षक जिला सीधी को पत्र प्रेषित किया है और इसकी प्रतिलिपि अग्रिम कार्यवाही हेतु पुलिस महानिरीक्षक रीवा जोन को प्रेषित की गई है।