सतना

Satna News Today सतना में फांसी पर लटकते मिले तीन शव, इलाके में मचा हड़कंप

मामला सतना के बरौंधा थाना क्षेत्र का

mp satna news today सतना । सतना के बरौंधा थाना क्षेत्र से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जंगल में तीन शव एक साथ फांसी पर लटकते हुए देखे गए हैं।

ग्रामीणों ने दी पुलिस को सूचना

इसके बाद कुछ ग्रामीणों ने पुलिस को घटना के बारे में सूचना दी, जहां पर बरौंधा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची है, और मामले की जांच कर रही है।

मृतकों की पहचान

मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है, मृतकों में एक 5 साल का बच्चा, एक 16 वर्षीय बच्चा और एक अधेड़ महिला का शव पेड़ की डालो में लटकता हुआ मिला है,
इनकी मृत्यु कैसे हुई, प्रथम दृष्टया स्पष्ट नहीं हो पा रहा है,

पुलिस ने मौके पर पहुंच जांच शुरू कर दी है, पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही कुछ पता चल पाएगा ।

जंगल में इस तरह से 3 शवों के मिल जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है, और डर का वातावरण बन गया है

ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि कहीं असामाजिक तत्वों ने लूटपाट कर इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया ।

क्योंकि इस तरह से तीन शव एक साथ पाए जाने से आत्महत्या की बात भी किसी को पच नहीं रही है,
हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, पुलिस जांच के बाद जल्द ही घटना के कारणों का पर्दाफाश हो पाएगा।

रीवा जिले के शहरी क्षेत्रों में
शुक्रवार शाम से सोमवार सुबह तक रहेगा लॉकडाउन।

धारा 144 के तहत लॉकडाउन के दिये गए आदेश।
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कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये रीवा जिले के शहरी क्षेत्रों में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए हैं। जिले में लोक शांति बनाये रखने तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य रक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश 9 अप्रैल को जारी किये गये हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) तथा

मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं। इस आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिये दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप में पारित किया जा रहा है। संचार माध्यमों

से आमजनता को आदेश से अवगत कराया जा रहा है। पुलिस अधिकारियों तथा सभी एसडीएम एवं जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आदेश के सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा करने तथा कठोरता से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, कोविड-19 रेग्युलेशन 2020 एक्ट तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


जारी आदेश के अनुसार जिले के नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार को प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। जिले में सभी शासकीय कार्यालय सोमवार से शुक्रवार तक खुलेंगे। शनिवार तथा रविवार को शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। कार्यालय प्रात: 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगे।


जारी आदेश के अनुसार लॉकडाउन की अवधि में विभिन्न गतिविधियों के लिये छूट दी गई है। अन्य राज्यों तथा जिलों से वस्तुओं तथा व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति रहेगी। दवा की दुकान, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम तथा दूध एवं सब्जी की दुकानें लॉकडाउन की अवधि में भी खुली रहेंगी। रीवा शहर की करहिया सब्जीमण्डी की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुली रहेंगी। ठेले से घर-घर जाकर सब्जी बेचने की अनुमति रहेगी। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिये कच्चा माल तैयार

करने वाली इकाईयों तथा औद्योगिक इकाईयों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन की अवधि में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवागमन की अनुमति होगी। परीक्षा केन्द्र जाने वाले एवं परीक्षा केन्द्र से आने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा के आयोजन से जुड़े अधिकारियों-

कर्मचारियों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। लॉकडाउन की अवधि में एंबुलेंस तथा फायरब्रिागेड सेवायें एवं टीकाकरण के लिये जाने वाले नागरिकों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन एवं एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिकों को प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है : @RewaCollector

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