Satna News: सतना अमरपाटन. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश अमरपाटन दीपक शर्मा की अदालत ने 22 नवम्बर को अभियुक्त (1) विष्णु केवट निवासी आदर्श नगर सतना (2) सूरजवली केवट निवासी आमीन ताला को 20-20 साल की सजा सुनाई। वही प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश दीपक शर्मा की अदालत में पीड़िता को ₹35000 पुनर्वास के लिए भी अर्थदंड से दिया गया अदालत ने दोनों आरोपी को सैंतीस हजार रुपए के अर्थदंड भी लगाया।
अदालत ने अभियुक्त को पीड़िता की ओर से अपर लोक अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने पैरवी की अभियोजक उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी विष्णु केवट जेल में बंद हैं एवं उसका साथी सूरजबली केवट को प्रथम सत्र न्यायालय अमरपाटन से जेल भेज दिया गया है दोनों आरोपियों को 20 -20 साल की सजा से दंडित किया गया है और आरोपी को ₹37000 जुर्माने से दंडित किया गया ।.