Rewa News: राजस्व अधिकारियों पर चोटिवाला ने लगाया गंभीर आरोप
Rewa MP News: तत्कालीन राजस्व अधिकारियों ने गुढ़ वाईपास एवं सोलर पावर प्लांट के मुआवजा वितरण में जमकर किया फर्जीवाड़ा चोटीवाला।
गुढ़ वाईपास में असिंचित को सिंचित तो सोलर पावर प्लांट बदवार की कुछ सिंचित भूमि को भी असिंचित भूमि घोषित कर वितरण किया गया मुआवजा
मामला प्रदेश के सबसे चर्चित रीवा (Rewa) जिले के गुढ़ तहसील के गुढ़ बाईपास एवं सोलर पावर प्लांट बदवार का है जहां पर तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक सहित हल्का पटवारियों मुआवजा वितरण में धांधलेबाजी करने का आरोप लगा भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश प्रवक्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने मामला उठाते हुए कहा कि गुढ़ बाईपास में फसी किसानों की भूमि मुआवजा वितरण में जमकर हेराफेरी की गई है मुआवजा वितरण सूची में जिन लोगों का नाम दर्ज हैं.
उसमें वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 खसरे के कालम 05 लेकर 11 तक में कहीं भी न तो फसल दर्ज है ना तो सिंचित दर्ज है केवल उन्हीं लोगों के खसरे में फसल एवं सिंचित दर्ज है जो लोग बैंकों से लोन लिया है फिर पूरे बाईपास(Rewa Bypass )के लिए अर्जित भूमियों के मुआवजा का वितरण एक तरफा सिंचित दर्ज का वितरण किया गया है लेकिन वहीं पर सोलर पावर प्लांट(Solar Plant Rewa) के लिए अधिग्रहित की गई भूमियों में खसरे के कलम 05 से लेकर 11तक में कुछ दर्ज नहीं है फिर भी एक तरफा असिंचित का मुआवजा वितरण किया गया है.
और तो और सोलर पावर प्लांट (Rewa Solar Plant) मुआवजा वितरण में आदर्श पुनर्वास नीति 2002 एवं 2007 का भी पालन नहीं किया गया है जबकि उक्त दोनों नीति में प्रभावित किसानों को मुआवजे के साथ एक व्यक्ति को नौकरी और अन्य सुविधाएं देने का प्राब्धान है लेकिन भू आर्जन अधिकारी एवं कंपनी की मिलीभगत से अन्य सुविधाएं तो दूर की बात हैं मुआवाजा पाने वाले किसानों द्वारा दावा आपत्ति के समय मुआवाजे के साथ एक व्यक्ति को प्लांट में नौकरी की मांग की गई थी
लेकिन भू आर्जन अधिकारी वर्ष 2013 के भू आर्जन अधिनियम का हवाला देते हुए खारिज कर दिया चूंकि गुढ़ बाईपास में किसानों साथ साथ कुछ भू-माफिया काफी हावी थे जो राजस्व अधिकारियों से सांठगांठ कर खसरे के कालम 12 में बंटवारे का फर्जी प्रकरण क्रमांक दर्ज कराकर बटांकन के साथ डायवर्सन भी कराकर कई गुना मुआवजा हांसिल कर लिया गया इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए,गुढ़ बाईपास के भू आर्जन में वर्ष 2015-16 की गाइडलाइंस के अनुसार सिंचित का 1334000 और असिंचित का 741000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा वितरण किया गया है जबकि सोलर पावर प्लांट के लिए वर्ष 2017-18 की गाइडलाइंस के अनुसार सिंचित का 1242000 रुपए एवं असिंचित का 690000 रुपए प्रति हेक्टेयर के आधार पर मुआवजा वितरण किया गया है,
और केवल मौजा बदवार पहाड़ का असिंचित का 122 किसानों मुआवजा वितरण किया गया है अभी तो बरसैता,इटार पहाड़, रामनगर पहाड़ भी लगभग उसमें ही ऐसा ही होगा चूंकि गुढ़ बाईपास में किसान कम भू-माफिया ज्यादा थे और सलवार,बरसैता, रामनगर पहाड़, में केवल किसान थे इस लिए राजस्व अधिकारियों द्वारा इतना कम मुआवजा वितरण करने प्रक्रिया अपनाई गई है।
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