रीवा

Rewa news:रीवा कलेक्टर ने 10 बजे रात से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बंद करने का जारी किया आदेश

Rewa news:लाउडस्पीकर डीजे अन्न ध्वनि विस्तार के उपयोग के लिए अनुमति लेनी होगी

 

 

 

 

Mp rewa news:रीवा कलेक्टर एवं दंडाधिकारी प्रतिभा पाल ने ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण को लेकर दंड प्रक्रिया की संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रीवा जिले में सभी उत्सव एवं आयोजनों में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध जारी किया है. बता दें कि मध्य प्रदेश में मोहन सरकार बनने के बाद लाउडस्पीकर को लेकर बड़ा फैसला किया गया है. जिसमें 10:00 बजे रात से सुबह 6:00 तक लाउडस्पीकर बिना अनुमति के उपयोग नहीं किया जा सकता है.

रीवा कलेक्टर ने जारी किया आदेश

ध्वनि यंत्र को लेकर रीवा कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए 14 फरवरी 2000 को केंद्र सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत शक्तियों का प्रयाग करते हुए सार्वजनिक स्थलों में विभिन्न स्रोतों में होने वाली ध्वनि प्रदूषण नियंत्रक के संबंध में ध्वनि प्रदूषण नियम अधिनियम 2000 किया गया है. जिसके तहत शहर में लाउडस्पीकर डीजे बैंड प्रेशर हॉर्न पटाखे आदि के कारण अधिक शोर शराबे के कारण मनुष्य के कार्य करने की क्षमता में असर पड़ता है. अधिक शोर शराबे से आराम नींद और संवाद में व्यवधान पड़ता है.शोर 70 डेसीबल से अधिक होने पर उच्च रक्तचाप बेचैनी मानसिक तनाव जैसे दुष्प्रभाव शरीर पर पडते हैं.

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ध्वनि प्रदूषण को रोकने लिए दिए गए थे निर्देश

राष्ट्रीय हरित अभिकरण एनजीटी द्वारा जारी आदेश में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली के द्वारा 21 जून 2019 को मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्शन बनाने और लागू करने का निर्देश बनाया गया था. जिसके तहत ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम के मुताबिक अधिक ध्वनि सीमा से अधिक का शोर मान्य नहीं होगा.इसका पालन सुनिश्चित कराने के लिए धारा 144 के तहत पर प्रतिबंध लगाए गए हैं. इस संबंध में आयुक्त नगर निगम सभी एसडीएम क्षेत्र परिवहन अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल को आदेश का पालन करने के लिए निर्देश दिया गया है.

 

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