AAP LEADER PRAMOD SHARMA FRAUD COURT CASE
REWA NEWS: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में आम आदमी पार्टी का दामन थाम भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी-बड़ी बातें करने और विधायक बनने का सपना देख रहे आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा को बड़ा झटका लगा है.
बताया गया कि प्रमोद शर्मा ने अपने ही मित्र के साथ धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया था. जिस पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें 6 माह की सजा के साथ तीन लाख का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट के निर्णय आने के बाद रीवा के राजनीतिक गलियारों में हलचल सी मच गई, वही सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के नेता भी काफी राहत महसूस कर रहे हैं. क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा लगातार विधायक के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं.
रीवा जिला आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा (AAP LEADER PRAMOD SHARMA, REWA)के खिलाफ न्यायालय ने एक्शन लेते हुए 6 महीने की सजा सुनाई गई साथ ही 3 लाख रुपए का अर्थदंड देने का आदेश दिया है 2016 से चल रहे प्रकरण में कल न्यायालय ने यह फैसला लिया है.
आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा (REWA AAP LEADER PRAMOD SHARMA ) को 6 महीने की सजा सुनाई है।
दरअसल यह पूरा प्रकरण चेक बाउंस का है धर्मेंद्र सिंह नामक व्यक्ति से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा (REWA AAP LEADER PRAMOD SHARMA)ने पैसे लिए थे. जब धर्मेंद्र सिंह से बात की तो उन्होंने बताया कि साल 2016 में प्रमोद शर्मा ने ₹187000 मेरे से लिए थे और उसके बाद पैसे वापस नहीं किए धर्मेंद्र सिंह ने कहा प्रमोद शर्मा ने चेक दिया था.
लेकिन वह चेक बाउंस हो गया जिसके बाद से न्यायालय में यह प्रकरण चल रहा।
न्यायालय ने साक्ष्यों को देखते हुए अपना फैसला सुनाया है। इस खबर को उजागर होने के बाद आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद शर्मा ने कहा कि न्यायालय के फैसले के खिलाफ सेशन न्यायालय में अपील करेंगे साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई है 6 साल से जो प्रकरण चल रहा था उस पर न्यायालय ने बड़ा फैसला लिया है।
राजनीतिक गलियारों में अब यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है.
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