SATNA NEWS: /माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 एवं मध्यप्रदेश नियम 2009 अंतर्गत गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक में कलेक्टर
#सतना श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के संरक्षण और भरण-पोषण संबंधी नियमों के क्रियान्वयन में संवेदनशीलता से कार्यवाही की जाये।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए सभी एसडीएम अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी होते हैं। इस मौके पर अपर कलेक्टर श्री स्वप्निल वानखडे, सीईओ जिला पंचायत सुश्री संजना जैन, एसडीएम श्री जीतेन्द्र वर्मा, श्री एपी द्विवेदी, श्री आरएन खरे, श्री राहुल सिलाडिया, उप संचालक सामाजिक न्याय श्री सौरभ सिंह, अशासकीय सदस्य हरिप्रकाश गोस्वामी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
उप संचालक सामाजिक न्याय ने बताया कि समिति की प्रत्येक 3 माह में बैठक आहूत की जाती है। बुजुर्गजनों के भरण-पोषण अधिनियम अंतर्गत जनसुनवाई के प्राधिकृत अधिकारी सभी एसडीएम है। उन्होंने बताया कि माता-पिता या आश्रित बुजुर्गजनों के भरण-पोषण नियम के उल्लंघन पर 10 हजार रूपये तक के मासिक भरण-पोषण भत्ता अधिरोपित करने के प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि अधिनियम के तहत बुजुर्गजनों के लिए पुनर्वास की दिशा में भी प्रावधान किये गये हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एलके तिवारी ने शासन की योजना अनुसार बताया कि 70 वर्ष की आयु से अधिक सभी बुजुर्गजनों को आयुष्मान कार्ड की सुविधा प्रदान की जायेगी।