Rewa MP News: मध्यप्रदेश(MADHYAPRADESH )के रीवा (Rewa) जिले का है पूरा मामला, कलेक्टर के आदेश के बाद निगम अमला कर रहा है कार्यवाही
Rewa MP News: मध्य प्रदेश के रीवा (Rewa) जिले में कलेक्टर के आदेश के बाद नगर निगम सार्वजनिक स्थानों और विद्यालयों के पास खुले में तम्बाकू पान मसाला बेचने वालों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है. रीवा कलेक्टर मनोज पुरुष (Rewa Collector manoj pushp ) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि विद्यालयों के समीप किसी भी हाल में पान मसाला गुटखा तंबाकू की बिक्री नहीं की जाएगी. आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति पर यह कार्यवाही के साथ-साथ जुर्माना लगाया जाएगा.
लगाया गया 200 रूपये का जुर्माना
जानकारी के अनुसार निरिक्षण किए दौरान रीवा(Rewa) की शासकीय मार्तण्ड स्कूल क्रमांक एक एवं क्रमांक-3 के पास दो गुमटी संचालकों राजबहोर मिश्रा तथा रमेश चौरसिया द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचते पाया गया। इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एनएन मिश्रा ने बताया कि दोनों गुमटी संचालकों पर 200 रूपये जुर्माना लगाया गया।
शिक्षा विभाग के साथ रेडक्रॉस की टीम रही मौजूद
दुकानदारों को भारतीय तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं कलेक्टर (Rewa Collector ) तथा जिला दण्डाधिकारी द्वारा नशे के नियंत्रण के लिए जारी आदेशों की जानकारी दी गयी। समस्त कार्यवाही प्रभारी संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे द्वारा संपादित करायी गयी। निरीक्षणकर्ता दल डॉ. डीके वर्मा, एसआई यातायात पुलिस हेमराज तिवारी, सिटी मिशन मैनेजर नगर निगम अभिमन्यु सिंह, अजय निगम, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा रेडक्रास समिति के उपाध्यक्ष एके खान शामिल रहे।
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