
RAPE CRIME
सीधी ।
रिपोर्ट : धर्मेंद्र सिंह बघेल
SIDHI NEWS TODAY : सीधी । सीधी जिला न्यायालय ने आज सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को 20 – 20 वर्ष की सश्रम साल कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि थाना रामपुर नैकिन के अपराध क्रमांक 755/19 म.प्र. शासन विरूद्ध
SIDHI MP NEWS : बच्चू लोनिया बगै. के प्रकरण में माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायालय सीधी द्वारा विचारण उपरांत दिनांक 27.02.2021 को पीडि़ता के साथ सामूहिक बलात्कार करने के आरोप में अभियुक्तगण को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं आरोपी बच्चू लोनिया 61500 रूपए एवं अन्य तीन आरोपीगण को 51500-51500 रूपए जुर्माने की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पीडि़ता दिनांक 05.12.19 को स्कूल से छुट्टी होने के बाद हिनौती से पंचवटी बस में करीब 04:00 बजे शाम को अपने घर जाने के लिए बैठी थी और ग्राम पटना में पुल के पास बस से उतर गई थी। इसके बाद पटना पुल के पास पैदल अपने ग्राम की ओर जा रही थी। पटना गांव में बस्ती पार करने के बाद पीडि़ता की सहेली का फोन
SIDHI TODAY NEWS : पीडि़ता के मोबाईल पर फोन आया था। उससे बात करते हुए पीडि़ता जा रही थी कि शाम करीबन 5:30 बजे होगे। सड़क के किनारे आम के पेड़ के पास ग्राम शरदा के वीरभान उर्फ वीरू लोनिया एवं बच्चू लोनिया तथा एक और लड़का जिसका नाम पीडि़ता नहीं जानती। तीनों पीडि़ता को देखकर पीडि़ता की तरफ आने लगे तो पीडि़ता डरकर उनसे
MP NEWS : बचने के लिए रोड के दूसरी तरफ अरहर की खेत की तरफ भागी तो उक्त तीनों लड़के भी पीडि़ता के पीछे-पीछे दौड़े और अरहर के खेत में पीडि़ता को पकड़ लिए और खेत में पीडि़ता को नीचे पटक दिया। फिर उक्ते तीनों ने बारी-बारी से पीडि़ता के साथ गलत काम किया। उसके बाद एक लड़का और आ गया, उसने भी पीडि़ता के साथ गलत काम किया। पीडि़ता ने चिल्लाने की कोशिश की तो वो लोग पीडि़ता का मुंह दबा कर मारपीट भी किए एवं पीडि़ता को जान से मारने की धमकी दिए, जिसकी रिपोर्ट पीडि़ता ने थाना रामपुर नैकिन में की।
MP SIDHI CRIME NEWS : इसके उपरांत पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस द्वारा भा.द.वि. की धारा 376D, 341, 506(2), 324 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी बच्चूो लोनिया के मोबाईल में पीडि़ता की फोटो एवं वीडियो बनाई गई थी, जिस पर पुलिस के द्वारा प्रकरण में आई.टी. एक्ट की धारा 66(E) का इजाफा किया गया। साथ ही बच्चू लोनिया ने उक्त अपराध में लिप्त अन्य आरोपीगण के नाम शिवशंकर लोनिया, नारेन्द्र लोनिया एवं बीरभान लोनिया बताए। विवेचना पश्चात अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया,
जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 136/19 में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी *श्रीमती भारती शर्मा* एवं सहा. जिला अभियोजन अधिकारी *श्री प्रशांत कुमार पाण्डेय* द्वारा विचारण के दौरान सशक्त पैरवी करते हुए अभियोजन की ओर से उक्त प्रकरण में कुल 18 अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्ये कराये गये। अभियोजन साक्षीगण की उपस्थिति सुनिश्चित कराये जाने में कोर्ट मोहर्रिर आर. श्री शिरीष मिश्रा द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। विचारण पश्चात् अभियुक्तगण को संदेह से परे
दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया, जिसके आधार पर मुख्य अभियुक्त बच्चू लोनिया पिता बाबूलाल लोनिया को भादवि की धारा 376D, 323, 341 एवं आई.टी. एक्ट की धारा 66(E) के अंतर्गत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 61500 रूपए जुर्माने एवं अन्य आरोपीगण शिवशंकर लोनिया पिता रोशनलाल लोनिया, नारेन्द्र लोनिया पिता रजानी लोनिया एवं बीरभान लोनिया पिता राजरूप लोनिया भादवि की धारा 376D, 323, 341 के अंतर्गत 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 51500-51500 रूपए जुर्माने से दण्डित किया गया।
प्रकरण को राज्य शासन द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी में चिन्हित किया गया था, जिसकी सतत निगरानी एवं पर्यवेक्षण पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की जा रही थी।
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