Mp news:नाबालिक बेटी से दुष्कर्म के आरोप में सौतेले पिता को कोर्ट ने सुनाया अजीवन कारावास की सजा
Mp news:पन्ना कोर्ट ने सुनाया फैसला
Mp news: मध्यप्रदेश के पन्ना कोर्ट ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी सौतेले पिता को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाया है. साथ ही सो रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है.
क्या है पूरा मामला
इस पूरे मामले में जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी ने बताया कि 4 जुलाई 2023 को फरियादी ने अपनी मां के साथ थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराए थी. जिसमें पीड़ित द्वारा कहा गया कि जब मैं बहुत छोटी थी. तो मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी उसके बाद मेरी मां की शादी रामदीन चौधरी से हुई.मैं और मेरा भाई मेरे पहले पिता की संतान है मैं और मेरा भाई अपनी मां के साथ रहते थे.
मेरी मां पिता रामदीन चौधरी दिल्ली मजदूरी करने के लिए चले गए थे.और मुझे दादा के घर में होने पर उनकी देखरेख करने के लिए गांव में छोड़ दिया था. 27 जून 2023 को पिता दिल्ली से आ गए.जबकि मां दिल्ली में ही थी. 3 जुलाई 2023 को रात को खाना खाकर कमरे में चली गई और किवाड़ लगाकर सो गई. कमरे के किवाड़ को धक्का मारकर खोल दिया जाता है. रात करीब 1:00 मेरे पिता राम दींन कमरे के अंदर आए और मेरे शरीर पर हाथ लगाने लगे तब मेरी नींद खुल गई.मैंने उठकर देखा घड़ी में तो एक बजे थे.मैंने पापा से बोला कि क्या कर रहे हो तो उसने मेरे को तीन थप्पड़ मारा.और मुंह दबाकर बिस्तर में लेटा दिया.और मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया. जिसके दो घंटे बाद पिता रामदीन कमरे में फिर से आया और मेरे साथ जबरदस्ती गलत काम किया.
आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
सौतेले पिता द्वारा नाबालिक बेटी से दुष्कर्म किए जाने के बाद पीड़ित में यह पूरी बात घरवालों को बताया.इसके बाद पीड़ित और उसकी मां ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराया. फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए गिरफ्तार किया गया.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में प्रस्तुत किया. मामले को लेकर लोक अभियोजन अधिकारी ने आरोपी सौतेले पिता को कठोर सजा देने का आग्रह किया .न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को अजीवन कारावास की सजा और ₹100 जुर्माना से दंडित किया.
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