भोपालमध्यप्रदेश

MP: CM शिवराज का किसानों को बड़ा तोहफा.. मिलेगा और 5000 रूपये

madhyapradesh News : मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज ने कैबिनेट मीटिंग में भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाओं के लिए मिलने वाली मुआवजे की राशि में कर दी है बढ़ोत्तरी

MP news Today : सीएम शिवराज(CM SHIVRAJ ) ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन बाढ़ में मिलने वाली किसानों के मुआवजा राशि में बढ़ोतरी कर दी है, माना जा रहा है कि चुनावी साल में किसानों को खुश करने हेतु यह कदम उठाया गया है ।
जिसमें प्रति हेक्टेयर तक ₹5000 की वृद्धि की गई है।

CM SHIVRAJ REWA VISIT
CM SHIVRAJ REWA VISIT

बैठक के बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा(Narottam Mishra) ने कहा कि सरकार द्वारा आरबीसी 6-4 के तहत राशि बढ़ाई गई है। अब किसानों को प्रति हेक्टेयर फसल खराब होने पर 18 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। जबकि इसके पूर्व यह राशि 12 हजार 200 रुपए प्रदान की जाती थी।

पशुओं की मौत का भी मिलेगा मुआवजा

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत में बताया है कि अबे पशुओं की मौत पर भी मध्य प्रदेश सरकार मुआवजा में बढ़ोतरी कर रही है । किसान अपनी गाढ़ी कमाई से फसलों को तैयार करने में मेहनत करता है, वहीं पशुपालन में भी उसकी पूंजी लगी होती है ।

गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहां है कि अगर किसान के मछली के बीज नष्ट हो जाते हैं तो प्रति हेक्टेयर ₹10,000 तक दिया जाएगा ।

वहीं आपदा में गाय, भैंस जैसे दुधारू पशुओं के मरने पर अब 37 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे। जबकि भेड़, बकरी की मौत पर पशु पालकों को 3000 की जगह 4000 रुपए की राशि मिलेगी। आपदा के दौरान यदि गैर दुधारू पशु जिनमें बैल, भैंसा अथवा घोड़े की मौत होती है तो 16000 रुपए की जगह दोगुना मुआवजा 32000 रुपए प्रदान किया जाएगा। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के प्रस्ताव पर 4160 करोड़ के बजट को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस राशि से 8171 किलोमीटर सड़कों का सुधार कार्य कराया जाएगा।

सजा का प्रावधान जुर्माने तक सीमित

कैबिनेट में कई नगर पालिका नियम विलोपित या संशोधित करते हुए मप्र नगर पालिक विधि (संशोधन) विधेयक 2023 को मंजूरी दी गई। कई नियमों में सजा का प्रावधान है जिनको विलोपित कर केवल जुर्माने की कार्रवाई तक के लिए सीमित कर दिया गया है। धारा 260, 360 और 362 को विलोपित कर दिया गया है। जबकि धारा 195 को संशोधित करते हुए जुर्माने तक सीमित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं नगरपालिका अधिनियम की धारा 288, 290 को विलोपित करते हुए धारा 200 को जुर्माने तक सीमित करने का संशोधन स्वीकृत हुआ।

इन विकास कार्यों को मिली हरी झंडी

सतना (Satna) में 1500 एमबीबीएस सीट वाले मेडिकल काॅलेज के लिए कैबिनेट द्वारा 750 बिस्तरों वाले चिकित्सालय के गठन को स्वीकृति प्रदान की गई। सतना मेडिकल काॅलेज के लिए 1092 नियमित पदों के साथ ही 497 संविदा पद स्वीकृत किए गए। इन पदों पर तकरीबन 80 करोड़ राशि का व्यय आएगा। इसके साथ ही राजस्व विभाग की गई जिलों में स्थित भूमियों के विक्रय के लिए आई निविदाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें भोपाल में डीबी माॅल के सामने स्थित प्लाट के लिए भी निविदा शामिल है। यह 77.83 करोड़ की निविदा है। कैबिनेट मीटिंग में ग्वालियर में नई तहसील को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इस तहसील का मुख्यालय ग्वालियर किया गया है। जिसमें 36 पटवारी हलके शामिल रहेंगे। इस नई तहसील से 8 नए पदों का भी सृजन होगा।

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