धारा-144 के तहत नवीन प्रतिबंधों के दिये गए आदेश.
अब विवाह समारोह में 50 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल
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रीवा (Rewa News ): कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए रीवा जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 (1) तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट-1949 के प्रावधानों के तहत नवीन आदेश जारी किये हैं। नये प्रतिबंधात्मक आदेश 16 जून 2021 आगामी आदेश तक संपूर्ण रीवा जिले में लागू रहेंगे। कोविड नियंत्रण के संबंध में मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग द्वारा 15 जून 2021 को जारी किये गये आदेशों के
परिपालन में नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये। वर्तमान परिस्थितियों में आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव न होने के कारण धारा-144 (2) के तहत यह आदेश एक पक्षीय रूप में पारित किया जा रहा है। इसकी सूचना समाचार पत्रों तथा अन्य संचार मध्यामों के द्वारा दी जा रही है। सभी संबंधित कार्यालयों जनपद पंचायत तथा ग्राम पंचायत कार्यालयों एवं पुलिस थानों में
MP REWA VINDHYA NEWS TODAY आदेश को प्रकाशित करने के निर्देश दिये गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। नये आदेशों के अनुसार विवाह समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी।
जारी आदेश के अनुसार जिले में सभी तरह के सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन तथा मेलों जन समूह के एकत्रित होने प्रतिबंध रहेगा। स्कूल कालेज अन्य शैक्षणिक संस्थान तथा कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। लेकिन प्रतिबंध की अवधि में ऑनलाइन क्लास चल सकेगी। सभी धार्मिक तथा पूजा स्थल खुले रहेंगे। इनमें एक समय में केवल 6
व्यक्तियों के उपस्थित होने की अनुमति होगी। इनके लिए कोविड प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी शासकीय अद्र्धशासकीय कार्यालय एवं निगम मण्डल के कार्यालय शत-प्रतिशत अधिकारियों, कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ खुलेंगे।
जारी आदेश के अनुसार सभी दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान शॉपिंग मॉल, जिम तथा निजी कार्यालय सुबह 9 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। लेकिन सिनेमा घर तथा स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे। सभी बड़े, मध्यम तथा लघु उद्योग पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे एवं निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी। जिम एवं फिटनेस सेंटर रात 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड प्रोटोकाल का
पालन करते हुए खुल सकेंगे। स्टेडियम में सभी खेल-कूद गतिविधियों का आयोजन होगा किंतु इनमें दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। सभी रेरस्टोंरेंट एवं क्लब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रात 10 बजे तक खुल सकेगे। होटल एवं लॉज पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे।
जारी आदेश के अनुसार विवाह समारोहों में वर तथा वधु पक्ष को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी। विवाह आयोजन की जानकारी तथा अतिथियों की सूची संबंधित थाना प्रभारी को देना अनिवार्य होगा। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। जारी आदेश के अनुसार किसी भी स्थान में 6 से अधिक लोगों के
एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। जिले में अन्तर्राज्यीय तथा अन्तर जिला माल परिवहन एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध होगा। पूरे रीवा जिले में नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को जनता कर्फ्यू लागू रहेगा यह शनिवार को रात 10 बजे से सोमवार को प्रात:
6 बजे तक लागू रहेगा। सभी नगरीय क्षेत्रों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीयन कफ्र्यू रहेगा। जिला प्रशासन तथा पुलिस प्रशासन द्वारा कोविड उल्लंघन करने वालों पर कार्यवाही की जायेगी।
जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा में अन्य प्रदेशों से प्रवेश करने वाले नागरिकों की थर्मल स्कीनिंग की जायेगी। सार्वजनिक स्थल पर मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा। दुकानदार तथा ग्राहक दोनों के लिए अनिवार्य होगा। दुकानदार नो
मास्क नो सर्विस निर्देश का कठोरता से पालन करें। सामाजिक कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी का पालन करें। इनके आयोजक हैण्डवाश तथा सेनेटाइजेशन की उचित व्यवस्था करें। कार्यक्रम में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा।
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