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Rewa news:रीवा संभाग आयुक्त और सीधी कलेक्टर पर हाई कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Rewa news:सीधी कलेक्टर रीवा संभाग आयुक्त पर कोर्ट का जुर्माना जानिए क्या है मामला

 

 

 

rewa news : मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए रीवा संभाग आयुक्त और सीधी कलेक्टर(rewa divisional commissioners and sidhi collector)पर ₹25000 का जुर्माना लगाया है लगाया है. यह जुर्माना जिला बदर की एकतरफा कार्रवाई पर लगाया गया है.

 

क्या है मामला

जानकारी के मुताबिक मध्यप्रदेश के सीधी जिला निवासी शिवसेना के नगर अध्यक्ष विवेक पांडे पर जिला प्रशासन ने जिला बदर की कार्रवाई की थी.जिसे विवेक पांडे ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी.बता दें कि प्रशासन ने चुनाव से पहले जिला बदर का फैसला सुनाया था. हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जुर्माने की राशि को याचिका पक्ष को देने के लिए कहा है. जिला प्रशासन एवं पुलिस की कार्यवाही यह साफ दर्शाती है कि पीड़ित पक्ष के खिलाफ गलत कार्रवाई की गई थी.

 

कोर्ट ने कलेक्टर पर लगाया जुर्माना

जबलपुर खंडपीठ की हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीधी कलेक्टर पर 25000 का जुर्माना लगाया है. गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के मतदान से पूर्व जिले के कलेक्टर ने जिले में शांति व्यवस्था और सुरक्षा को देखते हुए जिला बदर की कार्यवाही की थी. शिवसेना के नगर अध्यक्ष को जिला बदर का आदेश सुनाया गया था. जैसे पीड़ित पक्ष ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. सभी तथ्यों को देखते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया कि सीधी कलेक्टर के द्वारा जिला बदर की कार्रवाई एकतरफा हुई है. इसलिए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पीड़ित को बड़ी राहत दी है. वहीं पर रीवा के संभाग आयुक्त को भी हाई कोर्ट ने जुर्माना लगाया है.

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