Sidhi News : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-115 सह पठित म.प्र. मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों के तहत सभी भारी एवं मालवाहक वाहनों (खाली अथवा लोडेड) का आवागमन दिनांक 20.09.2024 को प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 12.00 बजे तक के लिये प्रतिबंधित किया है।
जारी आदेशानुसार चुरहट से सीधी की ओर आने वाले वाहन, मझौली से सीधी की ओर आने वाले वाहन, टिकरी से सीधी की ओर आने वाले वाहन, बहरी से सीधी की ओर आने वाले वाहन तथा कमर्जी से सीधी की ओर आने वाले वाहन प्रतिबंधित रहेगे।
उपरोक्त आदेश के उल्लंघन की दशा में संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा-223 साथ ही मोटरयान अधिनियम के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश निर्धारित दिनांक व समय तक प्रभावशील होगा।
उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा किसान न्याय ट्रैक्टर यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था के लिए शहर के चारों तरफ से आने वाले भारी वाहनों को प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया है।
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