रीवा

Rewa News: रीवा कलेक्टर का धारा 144 के तहत बड़ा आदेश, उल्लंघन पर सीधे जाना पड़ेगा जेल!

 

Rewa News: Rewa Collector’s big order under section 144, will have to go straight to jail for violation!

REWA में हेलमेट पहनना अनिवार्य, बिना हेलमेट चलने वाले 500 वाहन पकड़ाए

Rewa Collector News On Road Safety Helmet : सड़क हादसो में होने वाली मौतों पर कमीं लाने व आमजन की सुरक्षा के लिये उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का पालन कराने प्रदेशभर में हेलमेट अनिवार्य रुप से पहनने का जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है।

 

 

उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला कलेक्टर रीवा ने भी दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत दोपहिया वाहन चालकों के लिए हलमेट अनिवार्य करने का आदेश दिया है। जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण रीवा जिले में सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालयों में पदस्थ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।

Rewa Collector Big order today

 

 

 

जिले के शहरी क्षेत्र में आमजन को जागरुक करने कलेक्टर मनोज पुष्प एसपी नवनीत भसीन पुलिस व प्रशासनिक अमले के साथ खुद सड़क पर उतरे और हेलमेटधारी वाहन चालकों को फूल देकर सम्मानित किया है.

बिना हेलमेट चलने वाले 500 वाहन पकड़ाए

6 अक्टूर से 20 अक्टूबर तक चलने वाले हेलमेट चेकिंग का अभियान आज से प्रारंभ कर दिया गया है। एसपी के निर्देश पर आज शहर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने दो पहिया वाहन की चेकिंग की जिस दौरान तकरीबन 500 ऐसे वाहन पकडे़ गए जिनके चालक बिना हेलमेट के मिले।

ट्रेफिक इंचार्ज दिलीप तिवारी की मांने तो जांच के दौरान 500 वाहनों में से तकरीबन 150 के खिलाफ चालानी कार्यवाही की गई है जबकि 10 वाहन न्यायालय भेजे गए है वहीं अन्य वाहनों के चालक मौके पर ही हेलमेट खरीदकर लाए जिन्हें बिना जुर्माने के ही छोड़ा गया है।

कलेक्टर ने दिये यह प्रमुख आदेश…

Rewa Collector Manoj Pushp big order under section 144

शासकीय सेवक को हेलमेट के बिना कार्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालक दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने पर ही पेट्रोल देंगे। इस आशय के फ्लैक्स एवं बैनर सभी पेट्रोल पंपों में तत्काल लगाएं।

Collector ordered to use helmet for two wheeler

जारी आदेश के अनुसार स्थानीय निकायों जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत अथवा नगर निगम एवं अन्य सार्वजनिक स्थल के पार्किंग में केवल हेलमेट धारण करने वाले दोपहिया वाहनों को पार्किंग की सुविधा दी जाएगी।

Rewa Helmet Mandatory for two wheeler

दोपहिया वाहन विक्रेता एजेंसियां अपने दुकान के बाहर फ्लैक्स और बैनर लगाकर दोपहिया वाहन के साथ हेलमेट प्राप्त करना संबंधी जानकारी प्रदर्शित करें।

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बिना हेलमेट क्रेता को शोरूम में प्रवेश न दें। जिले के प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, होटल, ढावे, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल आदि में हेलमेट के उपयोग संबंधी फ्लैक्स और बैनर लगाए जाएं.

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