Madhyapradesh rewa Collector news today : रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प ने लिया एक्शन, अवैध कारोबारियों की अब खैर नहीं
Rewa collector Manoj Pushp action News Today : मध्य प्रदेश के रीवा जिले मैं अवैध कारोबारियों को बड़ा झटका लगा है, आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प (Manoj Pushp IAS) ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध कारोबारियों के वाहनों पर लंबा जुर्माना लगाया है ।
Madhyapradesh Essential commodity act पर हुई कार्यवाही
जानकारी के मुताबिक धान गेहूं की कालाबाजारी और नकली सीमेंट का कारोबार करने वाले वाहनों पर अर्थदंड लगाया गया है । मिली जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के रीवा जिले के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनोज पुष्प (Rewa Collector Manoj Pushp) ने मध्य प्रदेश essential कमोडिटीज एक्ट के तहत जब्त शुदा वाहनों के एवज में अर्थदंड अधिरोपित किया है ।
इन पर लगाया गया अर्थदंड
रीवा (Rewa) कलेक्टर ने जानकारी दी कि धनंजय कुमार पाण्डेय निवासी मिर्जापुर के वाहन का 5.67 लाख, अशोक जायसवाल निवासी बरौली ठकुरान जवा के वाहन का 96 हजार, राजीतराम निवासी बरौहा तिवारीपुर के वाहन का 1 लाख, विश्वभर प्रसाद गुप्ता निवासी हनुमना एवं मुकेश साहू निवासी चितरंगी सीधी के वाहन का 4.89 लाख और रामसजीवन गुप्ता निवासी ढेकहा 1.30 लाख अर्थदंड लगाया गया है।
बता दें की राजपाल सिंह निवासी दामोदर मऊगंज एवं प्रताप इंफ्रा बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बल्सल जोशी निवासी पानीपत हरियाणा के जब्त शुदा वाहन के एवज में एक लाख 67 हजार 819 रुपए का अर्थदंड। jइसी प्रकार श्याम जी शुक्ला एवं रामचन्द्र सिंह और अशोक कुमार गुप्ता निवासी हनुमना के वाहन के एवज में 96 हजार रुपए अर्थदंड, अनिल विश्वकर्मा निवासी मिर्जापुर एवं रामश्रेष्ठ निवासी लालगंज मिर्जापुर एवं गुरूमीत कौर निवासी मिर्जापुर के जब्त वाहन का 18 लाख 95 हजार 562 अर्थदण्ड अधिरोपित है।
बताया गया की गंगा प्रसाद यादव निवासी घूमा त्योंथर के जब्त वाहन का 3 लाख 50 हजार रुपए, अनुराग मिश्र निवासी एवं रावेन्द्र मिश्र, संदीप कुमार मिश्रा निवासी घूमा और मुकेश कुमार तिवारी निवासी मढ़ी हरिवंश प्रसाद यादव निवासी राजगढ़ सिरमौर के जब्त वाहन का एक करोड़ रुपए, सुनील कुमार सिंह निवासी मिर्जापुर के जब्त वाहन का 5 लाख 62 हजार 871 रुपए और दयाशंकर पटेल निवासी हनुमना के जब्त वाहन का 32 हजार 400 रुपए की अर्थदण्ड की राशि कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई है।
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