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रीवा कलेक्टर ने जारी किया आदेश, सार्वजनिक स्थानों पर लगेगा जुर्माना.. जानिए पूरा मामला

Rewa collector Manoj pushp issued order, fine will be imposed in public places.. Know the whole matter

Rewa MP News: रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने सार्वजनिक स्थानों पर सफाई व्यवस्था बनाए रखने हेतु बड़ा आदेश जारी कर दिया है .रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प (Rewa Collecror Manoj Pushp) ने आदेश जारी किया है कि सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद प्रदाय और वितरण का विनियमन) आधुनियम 2003 की धारा-4 के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर 200 रूपये तक जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गये हैं। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार रीवा कलेक्टर और जिला प्रशासन की टीम रीवा जिले के अस्पताल सहित सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती बरती जा रही थी. और अब स्पष्ट आदेश जारी कर कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों को दंडित किया जाएगा.

Rewa news: collector order

सार्वजनिक स्थानों पर लागू होगा आदेश

कलेक्टर ने आदेश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थान शासकीय कार्यालय, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्टेडियम, होटल, शॉपिंग मॉल, काफी हाउस, निजी कार्यालय, न्यायालय परिसर, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, छविगृह, एयरपोर्ट, प्रतिक्षालय, बस स्टॉप, लोक परिवहन, शिक्षण संस्थान, टी-स्टाल, मिष्ठान भण्डार, ढ़ाबा एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उन्होंने निर्देश दिये हैं कि सभी कार्यालय प्रमुख उक्त प्रावधान के अन्तर्गत अपने कार्यालय को नशामुक्त जोन घोषित कर एक विहित अधिकारी नियुक्त करेंगे जो कार्यालय में नशा करने वाले कर्मचारी को चिन्हित कर दण्डित करना सुनिश्चित करेंगे।

कलेक्टर ने सार्वजनिक स्थानों मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल स्टेडियम होटल, शॉपिंग मॉल, काफी हाउस, रेलवे स्टेशन, रेस्टोरेंट में धूम्रपान करना प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने धारा-6 अ के अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति द्वारा या 18 वर्ष से कम व्यक्ति को तम्बाकू उत्पाद बेचना प्रतिबंधित किया है। तम्बाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर नियमानुसार चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिये हैं।

रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प (Manoj Pushp )का सख्त आदेश

कलेक्टर ने धारा-6 ब के अनुसार शैक्षणिक संस्थान के 100 गज के दायरे में तम्बाकू उत्पाद विक्रय करना प्रतिबंधित किया है। उन्होंने आदेश दिये हैं कि धारा-6 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कर सभी दुकानों, गुमटियों, स्थाई-अस्थायी तम्बाकू विक्री केन्द्रों को हटाने के निर्देश दिये हैं तथा समय-समय पर बैठक आयोजित कर समीक्षा करने के लिए कहा है।

लगेगा 200 रूपये जुर्माना

इस आदेश का उल्लंघन करने पर 200 रूपये जुर्माना लगाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी को समस्त महाविद्यालयों एवं विद्यालयों को नशामुक्त जोन घोषित कर विहीत अधिकारी नियुक्त कर कार्यालय में नशा करने वाले व्यक्ति को चिन्हित कर जुर्माना वसूलने के निर्देश दिये हैं।

प्रशासन की अच्छी मुहिम

आपको बता दें कि जिला प्रशासन द्वारा यह एक अच्छी मुहिम शुरू की गई है. जिसका फायदा शहर की साफ-सफाई की व्यवस्था और स्वास्थ्य विभाग की टीम को मिलेगा.

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