Rewa News : रीवा कलेक्टर ने भीषण गर्मी से पहले लगा दिया बड़ा प्रतिबन्ध, उल्लंघन पर जाना होगा जेल
Rewa collector news : रीवा कलेक्टर ने धारा 144 के तहत दिया बड़ा आदेश
Rewa News : रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने भीषण गर्मी के पहले ही जल संरक्षण और पेयजल संकट से निपटने हेतु बड़ा कदम उठाया है । रीवा जिले को कलेक्टर ने पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 के तहत जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। और किसी भी तरह से आदेश का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके तहत जल स्रोतों में पेयजल तथा घरेलू उपयोग को छोड़कर अन्य पानी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है . यह प्रतिबंध आगामी 15 जुलाई 2024 तक लागू रहेगा।
रीवा कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के समस्त जल स्रोतों (नदी, नाले, डैम, तालाब ) के जल को संरक्षित करने का आदेश जारी किया है. बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना नलकूप नहीं कराए जाएंगे .
आपको बता दें कि रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने यह आदेश तापमान बढ़ने और जल स्तर में तेजी से गिरावट होने के कारण उत्पन्न होने वाले पेयजल संकट को ध्यान में रखते हुए लिया है।
रीवा कलेक्टर ने कहा है कि अगर कोई क्षेत्र जहां पर सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के अंतर्गत पीने के पानी हेतु कोई साधन नहीं है तभी नलकूप खनन के लिए आदेश दिया जा सकता है।
अगर कोई प्राइवेट स्तर पर नलकूप खनन करवाना चाहता है तो निर्धारित शुल्क राशि के साथ संबंधित अधिकारी के पास आवेदन जमा करवाना होगा. और लिखित अनुमति के बाद ही नलकूप करवाने की अनुमति होगी ।
रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सभी तहसीलदार पुलिस विभाग और PHE विभाग के अधिकारियों
को निर्देशित कर जारी आदेश को पालन करने हेतु आवश्यक कदम उठाने को कहा है. किसी भी तरह से आदेश को लागू किया जाना आवश्यक है. आदेश का पालन न करने पर दंड नीय कार्यवाही की जाएगी यह आदेश धारा 144 के तहत लागू किया गया है।
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