रीवा

Rewa news: रीवा कलेक्टर ने मतगणना दिवस को लेकर दिया बड़ा आदेश 

Rewa news : 4 जून को आएगा लोकसभा चुनाव का रिजल्ट 

 

 

Rewa News : रीवा जिले में लोकसभा इलेक्शयंस 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना 4 जून को होगी। मतगणना दिवस में शराब की बिक्री, परिवहन, भण्डारण, शराब वेयरहाउस एवं बॉटलिंग यूनिट पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि मतगणना दिवस 4 जून को सभी देशी तथा विदेशी शराब की मदिरा दुकानें बन्द रहेंगी। प्रतिबंध की अवधि में मदिरा का क्रय-विक्रय, परिवहन एवं भण्डारण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

 

 

 

शहर के खुटेही मोहल्ले में स्थित स्नेह पेट्रोल पंप को प्रशासन द्वारा अस्थाई रूप से सील कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि पेट्रोल पंप के आसपास के लोगों ने शिकायत की थी कि उनके घरों के बोरवेल से गंधयुक्त पानी आ रहा है तथा उसका स्वाद भी बदला हुआ है। यह शिकायत लोगों के स्वास्थ्य जुड़ी हुई थी। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम द्वारा परीक्षण किया गया तथा पानी का सेम्पल लेकर उसे जाँच हेतु भेजा गया है। जाँच रिपोर्ट आने तक स्नेह पेट्रोल पंप को प्रशासन द्वारा अस्थाई रूप से सील कर दिया गया है।

 

 Rewa News: मतगणना स्थल परिसर में धारा 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश

 

 

 

 

 

लोकसभा निर्वाचन 2024 में रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए मतगणना 4 जून को प्रात: 8 बजे से शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में होगी। मतगणना के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध के आदेश दिए हैं। यह प्रतिबंध मतगणना स्थल शासकीय इंजीनियरिंग कालेज रीवा में 100 मीटर की परिधि में 3 जून को रात 8 बजे से 4 जून को मतगणना परिणाम घोषित होने तक लागू रहेगा। इस अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सभा करने, रैली तथा जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में लाउड स्पीकर के उपयोग, अधिकतम पाँच व्यक्तियों से अधिक के एकत्रित होने एवं एक साथ चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। विधानसभा निर्वाचन में विजयी उम्मीदवार द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करके जुलूस निकालने पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। वर्तमान परिस्थितियों में आम जनता तथा राजनैतिक दल के कार्यकर्ताओं को इस आदेश की सूचना की तामीली संभव नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विभिन्न संचार माध्यमों तथा तहसील कार्यालय एवं थानों के सूचना पटल के माध्यम से आदेश की सूचना दी जा रही है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को आदेश का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

 

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