Paytm Ban : RBI ने पेटीएम पर लगाया प्रतिबन्ध, फटाफट निकाले अपना पैसा
RBI action on Paytm : 29 फरवरी तक का PAYTM को दिया गया समय, नहीं होगा ट्रांजक्शन
PAYTM BAN NEWS TODAY : भारत में डिजिटल क्रांति की शुरुआत करने और कस्टमर को ऑनलाइन पेमेंट के लिए सबसे पहले जोड़ने वाली कंपनी पेटीएम पर रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने बड़ा एक्शन लिया है, पेटीएम पर नियमों के उल्लंघन को लेकर यह एक्शन लिया गया है, आरबीआई ने कहा है कि 29 फरवरी के बाद किसी भी नए कस्टमर को पेटीएम अकाउंट नहीं खोलेगी. इसके अलावा वर्तमान में मौजूद कस्टमर किसी भी तरह का डिपॉजिट या क्रेडिट नहीं कर पाएंगे ।
RBI directs Paytm Payments Bank to stop onboarding new customers with immediate effect
RBI also says, "No further deposits or credit transactions or top ups shall be allowed in any customer accounts, prepaid instruments, wallets, FASTags, NCMC cards, etc. after February 29,… pic.twitter.com/3UPT10hZ2G
— ANI (@ANI) January 31, 2024
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने जारी किया आदेश
आपको बता दें कि बुधवार को रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने बड़ा एक्शन लिया है, जिसमें कहा गया है कि ऑनलाइन पेमेंट सर्विस मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम अब नए कस्टमर को जोड़ नहीं पाएगी. इसके अलावा पेटीएम के बैंकिंग सर्विस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आपको बता दें कि पेटीएम के द्वारा लोगों को लोन भी ऑफर किया जाता था, जिसमें क्षमता के अनुसार 2000 से 2 लाख तक का लोन दिया जाता था, जिसको पेटीएम ने कुछ महीने पहले बंद कर दिया था । यह कार्यवाही आरबीआई के रेगुलेशन एक्ट 1949 के 35 ए के तहत लिया गया है.
पेटीएम में कोई भी ग्राहक फास्ट टैग में डिपॉजिट टॉप अप अथवा क्रेडिट डेबिट नहीं कर पाएगा ।
पेटीएम में रखे लोगों के पैसे का क्या होगा
रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 29 फरवरी तक का समय दिया है, इसके मुताबिक पेटीएम के अकाउंट धारी कस्टमर जिन लोगों ने पेटीएम में पैसा डाल रखा है, जिन लोगों ने फास्ट टैग पेटीएम का ले रखा है, अथवा पेटीएम पर डिपाजिट करवा रखी है, वो लोग 29 फरवरी से पहले अपना पैसा निकाल लें । पैसा ना निकलने की स्थिति में उनका पैसा डूब जाएगा ।