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Rewa Collector On Action : रासुका के तहत 1 को जेल सहित जिलाबदर की बड़ी कार्यवाही

Rewa Collector On Action : Major action of District Magistrate including Jail on 1st under Rasuka

रासुका के तहत की गई कार्यवाही

Rewa News MP(रीवा न्यूज़ ) : रीवा (Rewa) जिले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, यहां पर जिले में कानून और शांति व्यवस्था को बनाए रखने हेतु जिला कलेक्टर (Rewa Collector )ने बड़ी कार्यवाही की है.

MP REWA COLLECTOR आपको बता दें कि जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर मनोज पुष्प ( Rewa collector Manoj Pushp)ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत एक अपराधी ( criminals)पर रासुका लगा कर जहां जेल भेजने का आदेश दे दिया है, वहीं कई अपराधियों को एक बार के लिए जिला बदर का आदेश दे दिया है.

आपको बता दें कि आए दिन हत्या मर्डर, लूटपाट चोरी जैसी घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें जीना अपराधों में पुराने अपराधियों का बड़ा हाथ रहता है, और माना जा रहा है कि कानून-व्यवस्था और आम जनमानस की सुरक्षा हेतु मनोज पुष्प कलेक्टर ( collector Manoj Pushp)ने बड़ा निर्णय लिया है.

आपको बता दें कि जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर मनोज पुष्प ( Rewa collector Manoj Pushpa order)जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और बेहतर तरीके से चुनाव को संपन्न कराने हेतु एक अपराधी पर रासुका लगा दिया है.

राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत बड़ी कार्यवाही की गई है.

जानकारी के अनुसार जिला दंडाधिकारी ने दिव्यांश शुक्ला पिता स्व. रावेन्द्र शुक्ला उम्र 24 वर्ष निवासी गढ़ी थाना जनेह हाल निवास विभीषण नगर बोदाबाग थाना विश्वविद्यालय रीवा ( Rewa University Thana)को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरुद्ध करने के आदेश दिये हैं.

तीन अपराधियों को 1 वर्ष के लिए जिला बदर

MP REWA COLLECTOR NEWS आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर
मनोज पुष्प ( Rewa collector big order on criminals )ने कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से बनाए रखने और चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने हेतु अपराधियों पर बड़ी कार्यवाही की है.

उन्होंने राहुल चिकवा निवासी चिकान टोला थाना सिटी कोतवाली, अमर उर्फ अमर बहादुर केवट निवासी उमरी थाना चोरहटा, रजनीश सिंह निवासी मध्येपुर थाना चोरहटा, रामकृष्ण उर्फ कृष्णा यादव निवासी रौसर थाना चोरहटा एवं नरेश साकेत निवासी निराला नगर थाना विश्वविद्यालय को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा (Rewa) जिले की सीमा से बाहर किए जाने का आदेश जारी किया है.

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