KATNI NEWS : शासकीय प्राथमिक शाला ककरेहटा में पदस्थ शिक्षक श्री योगेश पांडेय प्राथमिक शिक्षक संकुल-ए. एल.राय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बचौया का विद्यालय परिसर में कार में बैठकर शराब का सेवन करने का सोशल मीडिया में वायरल वीडियो की घटना सही पाये जाने पर श्री योगेश पांडेय प्राथमिक शिक्षक के इस कृत्य को कदाचरण के की श्रेणी में मानते हुए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम-9 के प्रावधान अनुसार तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री पृथ्वीपाल सिंह नें उक्त कार्यवाही विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद से प्राप्त अभिमत के आधार पर की है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बहोरीबंद, नियत किया गया है, इस अवधि में श्री पाण्डेय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि वायरल वीडियो की घटना के संबंध मे श्री योगेश पाण्डेय, प्राथमिक शिक्षक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। जिसके संबंध मे 09 दिसंबर 2024 को कार्यालय में प्रस्तुत जवाब समाधानकारक नहीं पाए जाने के कारण श्री पाण्डेय का उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1955 के विपरीत कदाचरण की श्रेणी में मानते हुए निलंबन की कार्यवाही की गई है।