Rewa lalitpur,singrauli sidhi rail line: जिला दंडाधिकारी डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत रीवा गोविंदगढ़ नई रेल लाइन परियोजना तथा गोविंदगढ़ स्टेशन के निर्माण स्थल के निरीक्षण के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने वालों को रेल लाइन से 100 मीटर के आसपास रीवा स्टेशन (rewa railway station) के समीप इस मार्ग में आने वाले गांव बांसा,अमिलिकी,अमिरती, की सुरक्षा देखते हुए आसपास के गांव में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए रेल निर्माण विरोधी गतिविधियों को प्रतिबंधित करने का आदेश दिया है.
जिला दंडाअधिकारी का आदेश जारी
Rewa lalitpur,singrauli sidhi rail line परियोजना को लेकर संबंधित क्षेत्र में 8 से 10 लोगों को एक समूह में एकत्र होने और निरीक्षण कार्य में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने,परिवहन व निरीक्षण में कोई प्रदर्शन या बाधा उत्पन्न करने, या कोई अन्य कार्य जो परियोजना को लेकर प्रभावित करती हो.उस स्थिति को देखते हुए प्रतिबन्ध करने का आदेश दिया गया है.
रेलवे लाइन का किया जा रहा है परीक्षण
Rewa lalitpur,singrauli sidhi rail line: 29 दिसंबर को रेलवे के सुरक्षा कमिश्नर द्वारा रीवा ललितपुर सिंगरौली सीधी रेल लाइन तथा गोविंदगढ़ स्टेशन कार्यों का निरीक्षण किया जाना है.इस दौरान भूमि अधिग्रहण किसानो द्वारा निरीक्षण कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न करने एवं प्रदर्शन तथा कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना को देखते हुए प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं.
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