SIDHI NEWS : कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने समस्त कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि दिनांक 31.08.2024 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निराकरण हेतु पेंशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। लंबित पेंशन प्रकरणों का निराकरण हेतु पेंशन शाखा लिपिक के साथ जिला पेंशन कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि पेंशन शिविर में पेंशन प्रकरण निराकरण नहीं कराये जाने की स्थिति में जिला पेंशन अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार माह सितम्बर 2024 का वेतन रोकने की कार्यवाही की जाएगी।
पेंशन शिविर का आयोजन दिनांक 17.09.2024 से 20.09.2024 तक जिला पेंशन कार्यालय सीधी में आयोजित किया गया है। त्रिवेणी दास कोल सहायक पेंशन अधिकारी पेंशन शाखा प्रभारी होंगे तथा जिन कार्यालय प्रमुखों द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय में जमा किया गया है उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि पेंशन शिविर में उपस्थित होकर पेंशन प्रकरण निराकरण करायें।
ज्ञात हो कि म.प्र. सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 के नियम 49 से लेकर 60 में दिये गये प्रावधानों अनुसार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन प्रकरणों की तैयारी सेवा निवृत्त के दो वर्ष से पूर्व की जाकर छः माह पूर्व कार्यालय प्रमुख द्वारा पेंशन प्रकरण तैयार कर जिला पेंशन कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
पूर्व में जिले में लंबित पेंशन प्रकरणों के संबंध में पेंशन शिविर एवं प्रशिक्षण का भी आयोजन किया गया है। किंतु अभी भी जिले में दिनांक 31.08.2024 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बिना कारण पेंशन प्रकरण लंबित हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने कार्यालय प्रमुखों को शिविर में उपस्थित होकर 31 अगस्त 2024 तक सेवानिवृत्त हुए अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण निराकरण के निर्देश दिए हैं।