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रीवा न्यूज़ (Rewa News ): शहर में इन दिनों शादी बारात की धूम धाम है ।
ऐसे में लोग जमकर डीजे और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रो का देर रात तक उपयोग कर लोग शादी और पार्टियों का जश्न मना रहे है ।
वैसे भी कोरोना वायरस के आने के बाद लगभग दो साल बाद ऐसा मौका आया है जब लोग धूम धाम से शादियाँ कर रहे है ।
जिसके कारण शहर में अत्यधिक शोर शराबा देखने को मिल रहा है ।
और काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है.
जिसके कारण रीवा कलेक्टर ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसे न मानने पर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी ।
जिले में ध्वनि उत्पादक एवं जनक स्त्रोतों पर रीवा कलेक्टर डॉ इलैयाराजा टी ने जारी की नई गाइडलाइन
- जिले में अब सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक सभी प्रकार के ध्वनि यंत्रों पर लगाया गया प्रतिबंध…
- वही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक ही होगा तथा केवल 2 घंटे के लिए ही परमिशन दी जाएगी.. तथा निर्धारित मानक के भीतर ही मिलेगी परमीशन।
- वही अपने क्षेत्र के अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार से परमिशन लेना होगा अनिवार्य… यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 धारा 15 एवं 16 के तहत कार्यवाही की जाएगी।