Rewa News :दुष्कर्मी बाबा सीताराम मामले में रीवा न्यायालय का बड़ा निर्णय, जेल में ही रहेंगे आरोपी
अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी और प्रदेश संयोजक अंशुल मिश्रा ने जमानत हेतु रीवा न्यायालय में लगाई थी गुहार
Rewa Rajniwas Rape case: रीवा जिले के बहुचर्चित राज निवास दुष्कर्म कांड में बड़ा निर्णय सामने आया है,
दुष्कर्म कांड के आरोपियों ने कोर्ट में गुहार लगाई थी कि उन्हें जमानत दे दी जाए, लेकिन रीवा न्यायालय ने उन्हें फटकार लगाते हुए आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है ।
जानकारी के मुताबिक दुष्कर्मी बाबा रेप (Sitaram Das Maharaj )कांड के सह आरोपियों ने अर्जी दायर की थी कि उन्हें जमानत दे दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को ठुकरा दिया है ।
हाई कोर्ट जाएंगे आरोपी
राज निवास दुष्कर्म (Rewa Rajniwas Rape Case) कांड के सह आरोपी अब अपनी जमानत याचिका के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
और अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इन आरोपियों की भूमिका नहीं है, पूरे मामले की जांच कर हाई कोर्ट अपना फैसला सुना सकती है।
क्या आरोप है इन आरोपियों पर
जमानत के लिए याचिका करने वाले राज निवास दुष्कर्म कांड(Sitaram Das Maharaj ) के आरोपियों पर आरोप है कि संजय त्रिपाठी ने दुष्कर्मी बाबा को घटना के बाद अपने घर में शरण दी,
वही अंशुल मिश्रा पर आरोप है कि उसने हिस्ट्रीशीटर और आदतन अपराधी विनोद पांडे के नाम से रीवा राज निवास में कमरा बुक किया था।
फिलहाल जेल में ही रहेंगे आरोपी
जमानत याचिका निरस्त हो जाने के बाद अब दुष्कर्म कांड के सभी आरोपी जेल में ही रहेंगे
. सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि यह आरोपी अब अपनी जमानत याचिका के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।
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