Mauganj News : राजू सिंह सेंगर को न्यायालय से मिली जमानत
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ खंड) मऊगंज साजिद मोहम्मद के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह सेंगर ने की जोरदार बहस
Mauganj News : मऊगंज जिले के वरिष्ठ पत्रकार राजू सिंह सेंगर के ऊपर डॉक्टर महिला चिकित्सक सिविल अस्पताल मऊगंज के द्वारा मऊगंज थाने में 11 .5 .2023 को फर्जी अपराध दर्ज कराया गया था। जिसकी जांच के लिए कई बार पत्रकारों ने वरिष्ठ अधिकारियों से पत्राचार किया लेकिन स्थानीय पुलिस की मंशा साफ न होने के कारण 1 साल से अधिक समय तक मामले को लटकाया गया।
वहीं 1 वर्ष बाद 164 के डॉक्टर के कराए गए कथन को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मऊगंज साजिद मोहम्मद के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह सेंगर ने जोरदार तरीके से तथ्यो के आधार पर बहस किया कि आखिर ऐसी कौन सी वजह थी कि 15 महीने से अधिक समय बीतने के बाद मऊगंज पुलिस ने महिला डॉक्टर का कथन 164 में कराया और धाराएं बढाई । पुलिस के धारा 41 द.प्र. नोटिस के संबंध में कहा कि 5 सितंबर 24 को नोटिस दिया कि अभियुक्त 10 सितंबर 24 को न्यायालय में उपस्थित हो ।लेकिन मऊगंज पुलिस ने आनन-फानन में 6 सितंबर को फरारी में चालान पेश किया।
वही अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह सेंगर ने न्यायालय के समक्ष बहस करते हुए कहा कि चलान पेश करने से पूर्व थाना प्रभारी मऊगंज ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक शिकायत/ मानव अधिकार पुलिस मुख्यालय मध्यप्रदेश भोपाल के आदेश क्रमांक 10973/ 14 दिनांक 1.12. 14 का पालन नहीं किया जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ अपराध पाए जाने पर चालान पेश करने से पूर्व पुलिस अधीक्षक या उप महा निरीक्षक रेंज द्वारा उक्त साक्षो की समीक्षा की जाएगी ।समीक्षा में यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि संबंधित पत्रकार /मीडिया के व्यक्ति को दुर्भावना बस या तकनीकी किस्म व प्रकरण स्थापित कर परेशान तो नहीं किया जा रहा है.
यदि किसी प्रकरण में दुर्भावना बस विवेचना करना पाया जावे तो तत्काल उसमें न्यायालय के समक्ष खात्मा खारजी स्वीकृत करने के कार्रवाई करने के निर्देश दिए जाएं तथा संबंधित पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की जावे इस मुद्दे को भी जोरदार ढंग से उठाया कि स्थानीय पुलिस ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया है। पुलिस द्वारा फरारी मे चलान की जानकारी मिलते ही पत्रकार राजू सिंह सेंगर न्यायालय में स्वयं उपस्थित हुए जहां न्यायालय ने सारे मामलों को संज्ञान में लेते हुए उन्हें जमानत दे दिया।
वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह सेंगर के साथ उनके सहयोगी सी एल पटेल, सुभाष सिंह, संदीप सिंह, भूपेंद्र सिंह ,निलेश द्विवेदी, सुधांशु सिंह परिहार, संतोष सिंह, बालेंद्र मिश्रा आदि सहयोगी एडवोकेट उपस्थित रहे।
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