Mp news:हड़ताल करने वाले ड्राइवर पर NSA के तहत कार्यवाही के आदेश,
Mp news:हड़ताली ड्राइवर का परमिट होगा निरस्त
Mp news:हड़ताल करने वाले ड्राइवर पर NSA के तहत कार्यवाही के आदेश,
Mp news:मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बस संचाचको को एक मीटिंग में भोपाल के कमिश्नर डॉ पवन शर्मा ने बताया कि 3 जनवरी 2024 से स्कूल और बसों का संचालन सामान्य दिनों के भांति होगा. यदि किसी हड़ताल करने वाले ड्राइवर ने बस को रोकने की कोशिश की तो उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी. यदि किसी बस संचालक ने बस चलाने से मना किया तो उसका परमिट रद्द कर दिया जाएगा. बता दे की बस और ट्रक ड्राइवर की देशव्यापी हड़ताल कल रात्रि को समाप्त कर दी गई थी.
ड्राइवर का होगा लाइसेंस निरस्त!
जारी आदेश में यह कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं को बाधित करने वाले ड्राइवर के लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाएगा.भोपाल संभाग में बस संचालकों और स्कूल बस संचालकों की बैठक हुई. जिसमें पुलिस ने बस संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए. इसके साथ ही पुलिस ने बस संचालकों को सहयोग करने का आश्वासन भी दिया.
बस और ट्रक ड्राइवर की हड़ताल हुई खत्म
हिट एंड रन से जुड़े कानून को लेकर बस ट्रक संचालक व ड्राइवर कानून के विरोध में देशव्यापी हड़ताल पर बैठे थे.जिसके चलते बस और ट्रक आवागमन बाधित हो गया था.देश भर के आम लोगों की समस्याएं काफी हद तक बढ़ गई थी.हड़ताल को समाप्त कराने के लिए सरकार ने बस ट्रक संगठन के अध्यक्ष से बातचीत कर हड़ताल को समाप्त करने का आग्रह किया.और यह आश्वासन दिया गया कि हिट एंड रन कानून पर विचार किया जाएगा. इसके बाद कल आधी रात को बस ट्रक चालकों की हड़ताल समाप्त हुई. हड़ताल समाप्त होने के बाद अगर कोई ड्राइवर आवश्यक सेवाओं को रोकने का प्रयास करता है तो उस पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा.
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