Sidhi News : कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने जिला कोषालय सीधी अंतर्गत संबद्ध समस्त डीडीओ एवं कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपके कार्यालय अंतर्गत संधारित ऐसे बचत या चालू खाते में जमा राशि एवं सावधि जमा की परिपम्वता राशि का दावा यदि 10 वर्ष की अवधि तक नहीं किया जाता तथा ऐसे शासकीय खाते जिनमें विगत 10 वर्ष से किसी भी प्रकार का लेन-देन नहीं हुआ है, उन खातों के संबंध में निर्धारित प्रारूप में वांछित जानकारी आगामी 03 कार्य दिवस दिनांक 21.09.2024 तक जिला कोषालय सीधी की ओर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करें।
उक्त जानकारी निर्धारित समयावधि में उपलब्ध नहीं करने पर संबंधित डीडीओ व कार्यालय प्रमुख का आगामी सितंबर 2024 वेतन भुगतान नहीं किया जावेगा।
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