Sidhi News : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी ने आदेश जारी कर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर सीधी के 100 मीटर परिधि के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया है। कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, जुलूस, आन्दोलन, घेराव, नारेबाजी, मसाल का प्रदर्शन तथा सोशल ऐप्स जैसे फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्वीटर, वाट्सएप आदि का उपयोग कर आपत्तिजनक मैसेज, चित्र या चलचित्र का शेयर या फारवार्डिंग नहीं करेगा। साथ ही वाद्य संगीत, ढोल साउण्डवाक्स डी जे आदि का उपयोग नहीं करेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163(2) के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है।
उक्त आदेश का उल्लघंन करते की दशा में सबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी। यह निषेधाज्ञा दिनांक 05 सितम्बर 2024 से दिनांक 05 नवम्बर 2024 तक प्रभावशील रहेगी।
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