Rewa News: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 32 लाख 70 हजार रुपये का अर्थदण्ड, 16 लाख 37 हजार रुपये की वसूली
Rewa news: जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। अपर कलेक्टर और न्याय निर्णायक अधिकारी सपना त्रिपाठी की अगुवाई में,खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलावट और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से संबंधित मामलों में कार्रवाई की जा रही है।अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी ने जनवरी 2024 से रीवा जिले में पदभार संभाला और फरवरी 2024 से अगस्त 2024 तक 109 खाद्य सुरक्षा प्रकरणों में निर्णय दिए। इन मामलों में कुल 32 लाख 70 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।
इसमें से 16 लाख 37 हजार 550 रुपये की वसूली की जा चुकी है। बकाया राशियों की वसूली के लिए तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है कि वे उचित कदम उठाएं।अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी के नेतृत्व में,खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
निर्वाचन और अन्य सरकारी दायित्वों के बावजूद,उन्होंने मिलावटखोरों के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं।जो खाद्य पदार्थों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
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