रिपोर्ट : धर्मेंद्र सिंह बघेल
SIDHI NEWS TODAY : सीधी में हुए बस हादसे के बाद पीड़ितों का हाल जानने के लिए सीधी गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह रातभर वीवीआईपी गेस्ट हाउस के कमरे में सों नहीं पाए । ऐसा इसलिए कि पहले उन्हें मच्छरों ने काटा , रात को ढाई बजे मच्छर मारने की दवा का उनके कमरे में छिड़काव किया गया । करीब साढ़े तीन बजे नींद लगी , तो चार बजे टंकी से पानी के बहने की आवाज आने लगी ।
SIDHI MP NEWS : लगातार पानी बहने के कारण खुद मुख्यमंत्री ने उठकर चार बजे पानी की मोटर बंद कराई । लापरवाही सामने आने पर गेस्ट हाउस के प्रभारी सब इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है । यह वाकया बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात का है.
मंगलवार को सीधी में हुए बस हादसे के बाद बुधवार को मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से मिलने के खुद लिए सीधी पहुंचे थे । दिनभर की थकान के बाद सीएम ने रात्रि विश्राम सीधी में किया । उन्हें शहर के गेस्ट हाउस के वीवीआईपी कक्ष में ठहराया गया था ।
लापरवाही के आरोप में प्रभारी उपयंत्री को किया गया निलंबित
आदेश
क्रमांक 39 / 6 – विकास / वि.जा. / 2021 : कलेक्टर जिला सीधी के पत्र क्रमांक 303 , दिनांक 17.02.2021 के अनुसार दिनांक 17.02.2021 को विशिष्ट अतिथि द्वारा सीधी जिले के भ्रमण के उपरान्त विश्रांति गृह ( सर्किट हाउस ) सीधी में रात्रि विश्राम किया गया था , इस संबंध में श्री बाबूलाल गुप्ता , उपयंत्री , ( प्रभारी सर्किट हाउस ) लोक निर्माण विभाग सीधी , जिला
सीधी को पूर्व सूचना दी गई थी । विश्रांति गृह के आसपास सफाई का नितांत अभाव पाया गया एवं पानी का टैंक लगातार ओवर फ्लो हो रहा था । कक्ष में मच्छर होने की शिकायत भी प्राप्त हुई है , स्पष्ट है कि कक्ष का रखरखाव विशिष्टि अतिथि की गरिमा के अनुरूप नही था । 2 / – श्री गुप्ता द्वारा सौपे गये कर्तव्यों का निर्वहन उचित ढंग से नही करने के कारण जिला प्रशासन की
छवि धूमिल हुई थी । श्री गुप्ता का यह कृत्य शासकीय कार्य में लापरवाही का द्योतक होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है । 3 /- अतः उपरोक्तानुसार पदीय दायित्वों के निर्वहन में बरती गई घोर लापरवाही एवं कदाचरण हेतु श्री बाबूलाल गुप्ता , उपयंत्री , ( प्रभारी सर्किट हाउस ) लोक निर्माण विभाग सीधी . जिला सीधी को म 0 प्र 0 सिविल सेवा ( वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील )
नियम 1966 के नियम 9 ( क ) के प्रावधानो के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है । निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग संभाग सीधी नियत किया जाता है । श्री गुप्ता को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी ।
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