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प्रेमी के साथ भागने बहन ने बंदूक से उड़वा दी भाई की कनपट्टी.. जानिए पूरा मामला

Crime News: अशोकनगर. प्रेम अंधा होता है ये सुना था, लेकिन इतना अंधा होता है ये इस मामले को सुनने के बाद समझ आ रहा है, एक बहन ने अपने लवर के साथ भागने के लिए अपने ही भाई को मोहरा बना लिया, वह भाई के साथ ही बाइक पर बैठकर आई, रास्ते में उतरकर जब प्रेमी के साथ भागने लगी तो लवर के साथ मिलकर अपने ही भाई के सिर में बंदूक की गोली दगवा दी,

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Crime News : इस भाई क्या पता था, जिस बहन को लेकर वह जा रहा है, वही उसकी मौत का कारण बन जाएगी, आईये जानते हैं क्या था पूरा मामला, इस मामले में अब दोनों को सजा हुई है।

क्या है पूरा मामला

प्रेमी के साथ जाने रचे षडय़ंत्र में ममेरे भाई को मोहरा बनाया और जब ममेरे भाई ने प्रेमी के साथ जाने से रोकने विरोध जताया तो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साढ़े चार साल पुराने हत्या के इस सनसनीखेज मामले में न्यायालय ने महिला व उसके प्रेमी को हत्या का दोषी माना है, साथ ही दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी है।

Crime News :मामला 29 मार्च 2018 को कचनार क्षेत्र का है। मीडिया सेल प्रभारी आजम मोहम्मद के मुताबिक रावसाहब यादव ग्राम बरोदिया से अपनी रिश्तेदार * प्रीति को लेकर भुखरी गांव आ रहा था, करमसी व बामौरा गांव के बीच रावसाहब यादव की गोली मारकर हत्या हो गई थी। जिसकी शिकायत मृतक के पिता ने पुलिस थाने में की थी।

मीडिया सेल प्रभारी के मुताबिक विवेचना में खुलासा हुआ कि प्रीति व विनोद साहू ने एक-दूसरे के साथ भाग जाने का आपराधिक षडयंत्र रचा और इसमें मामा के पुत्र रावसाहब यादव को मोहरा बनाया। प्रीति ने रावसाहब यादव को बुलाया व बाइक से उसके साथ भुखरी गांव जा रही थी, रास्ते में विनोद साहू मिला जिसने पेट्रोल लेने के बहाने बाइक रुकवाई और प्रीति को साथ ले जाने लगा, लेकिन जब रावसाहब ने विरोध किया तो प्रीति ने रावसाहब के दोनों हाथ पकड़ लिए और विनोद साहू ने सिर में गोली मार कर हत्या कर दी थी।

दोनों को आजीवन कारावास, 20-20 हजार रुपए जुर्माना
मामले में सुनवाई के दौरान आरोप सिद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश ने विनोद साहू व प्रीति को दोषी माना, साथ ही दोनों को आजीवन कारावास की सजा दी है। वहीं

20-20 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या में इस्तेमाल किया गया कट्टा विनोद साहू ने अभियुक्त कल्ला उर्फ अजय से तीन हजार रुपए में खरीदा था। मामले में अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक रामेश्वर भारद्वाज ने पैरवी की.

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